कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की भविष्य निधि जमा (Provident fund) की निकासी के लिए ऑनलाइन सुविधा मौजूद है. ऑनलाइन सुविधा का लाभ 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को मिल रहा है. EPFO के मुताबिक, ऐप्लिकेशन फाइल होने के बाद पीएफ ट्रांसफर से लेकर पीएफ का पैसा (how to withdraw PF) निकालने की सारी प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी होती है. इस सुविधा का फायदा उन लोगों को मिलता है, जिनका PF और बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में PF का पूरा सेटलमेंट होता है या किस स्थिति में आप PF की पूरी राशि निकाल सकते हैं. जानिए क्या कहता है EPFO का नियम... Show कितने साल बाद और कब निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा (How to withdraw full amount of EPF) 1- मेडिकल ट्रीटमेंट (PF for Medical treatment)
2- एजुकेशन/ शादी (Education/Marriage PF Withdrawal)
3- प्लॉट खरीदने के लिए (PF for property buying)
4- घर बनाने या फ्लैट (Flat buying withdrawal) 5- रि-पेमेंट ऑफ होम लोन (Repayment of Home loan) 6- हाउस रिनोवेशन (House renovation) 7- प्री-रिटायरमेंट (Pre-retirement withdrawal) पीएफ विथड्रॉल टैक्सेबल है या नहीं (PF withdrawal is taxable or not) ज़ी
बिज़नेस LIVE TV यहां देखें पिछले पांच साल में क्या है EPF रेट (Last 5 years EPF Interest rate) क्या पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं?आप नौकरी करते हुए पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते हैं. नियमानुसार कोई भी खाताधारक तीन महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर अथवा कुल जमा का 75 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते से निकाल सकता है. इनमें से जो कम होगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है.
पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए क्या करें?ईपीएफ से राशि UAN मेंबर पोर्टल के माध्यम से निकाली जा सकती है। सदस्य को ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए सबसे पहले अपना UAN एक्टिव करना होगा और फिर पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इस पोर्टल का उपयोग करके आप पुराने पीएफ अकाउंट से नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
पीएफ से कितनी राशि निकाली जा सकती है?आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं। होम लोन भुगतान के लिए खाताधारक कुल जमा रकम का 90 फीसदी निकालने की छूट मिलती है। वहीं शादी के लिए यह लिमिट 50 फीसदी रखी गई है। सिर्फ रिटायरमेंट के समय एक बार में सारी रकम निकाली जा सकती है।
पीएफ राशि पर कितना ब्याज मिलता है?निष्क्रिय खातों के लिए ईपीएफ ब्याज दरें
वित्त वर्ष 2021-2022 में ब्याज की वर्तमान दर 8.50% प्रति वर्ष है। यदि आपका खाता निष्क्रिय हो गया है अर्थात योजना की अवधि समाप्त हो गई है या आप 58 वर्ष के हो चुके हैं और आपने EPF बैलेंस नहीं निकाला है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा।
10 साल पुराना पीएफ कैसे निकाले?इसके लिए नौकरी छड़ने के 90 दिन बाद पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।. सबसे पहले हमें ईपीएफओ के मेंबर ई सेवा पोर्टल (EPFO Member E Sewa Portal) पर जाना है और यहां अपने पीएफ यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।. अब नए पेज में Manage विक्लप पर क्लिक करना है और इसमें Mark Exit ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।. |