क्या मैं 100% पीएफ राशि निकाल सकता हूं? - kya main 100% peeeph raashi nikaal sakata hoon?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की भविष्य निधि जमा (Provident fund) की निकासी के लिए ऑनलाइन सुविधा मौजूद है. ऑनलाइन सुविधा का लाभ 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को मिल रहा है. EPFO के मुताबिक, ऐप्लिकेशन फाइल होने के बाद पीएफ ट्रांसफर से लेकर पीएफ का पैसा (how to withdraw PF) निकालने की सारी प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी होती है. इस सुविधा का फायदा उन लोगों को मिलता है, जिनका PF और बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में PF का पूरा सेटलमेंट होता है या किस स्थिति में आप PF की पूरी राशि निकाल सकते हैं. जानिए क्या कहता है EPFO का नियम...

कितने साल बाद और कब निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा (How to withdraw full amount of EPF)
PF की राशि को इमरजेंसी की स्थिति में निकाला जा सकता है. (PF Withdrawal in emergency) 7 परिस्थितियों में आप EPF की राशि को निकाल सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में आप PF का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ में PF के कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है. आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 7 परिस्थितियां, जिनमें PF की राशि को निकाला जा सकता है-

1- मेडिकल ट्रीटमेंट (PF for Medical treatment)

  • आप अपने, पत्‍नी के, बच्‍चों के या फिर माता-पिता के इलाज के लिए भी पीएफ विद्ड्रॉ कर सकते हैं.
  • इस स्थिति में आप कभी भी पीएफ विद्ड्रॉ कर सकते हैं यानी ये आवश्‍यक नहीं है कि आपकी सर्विस कितने समय की हुई है.
  • इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है.
  • साथ ही इस समय के लिए इंप्लॉयर के द्वारा अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है.
  • पीएफ के पैसों से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए व्यक्ति को अपने इंप्लॉयर या फिर ईएसआई के द्वारा अप्रूव एक सर्टिफिकेट भी देना होता है. इस सर्टिफिकेट में यह घोषणा की गई होती है कि जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उस तक ईएसआई की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती या फिर उसे ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाती है.
  • इसके तहत पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के तहत आवेदन करने के साथ-साथ बीमारी का सर्टिफिकेट या की अन्य ऐसा डॉक्युमेंट देना होता है, जिससे सत्यता की जांच की जा सके.
  • मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकता है.

2- एजुकेशन/ शादी (Education/Marriage PF Withdrawal)

  • अपनी या भाई-बहन की या फिर अपने बच्‍चों की शादी के लिए पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है.
  • आप अपनी पढ़ाई या फिर बच्‍चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं.
  • इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी हो जानी चाहिए.
  • संबंधित कारण का सबूत आपको देना होगा.
  • एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है. आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं.
  • एजुकेशन के लिए पीएफ का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार कर सकता है.

3- प्‍लॉट खरीदने के लिए (PF for property buying)

  • प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल करने के लिए आपका कार्यकाल 5 साल पूरा होना चाहिए.
  • प्‍लॉट आपके, आपकी पत्‍नी के या दोनों के नाम पर रजिस्‍टर्ड होना चाहिए.
  • प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में फंसी नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होनी चाहिए.
  • प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है.
  • इस तरह की स्थिति में आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ एक ही बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.

4- घर बनाने या फ्लैट (Flat buying withdrawal)
इस तरह की स्थिति में आपकी नौकरी के 5 साल पूरा होना आवश्‍यक है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

5- रि-पेमेंट ऑफ होम लोन (Repayment of Home loan)
इसके लिए आपकी नौकरी के 10 साल होना चाहिए. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

6- हाउस रिनोवेशन (House renovation)
इस स्थिति में आपके की नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

7- प्री-रिटायरमेंट (Pre-retirement withdrawal)
इसके लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए. इस स्थिति में आप कुल पीएफ बैलेंस में से 90प्रतिशत तक की रकम निकल सकते हैं, लेकिन यह विद्ड्रॉ सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है.

पीएफ विथड्रॉल टैक्‍सेबल है या नहीं (PF withdrawal is taxable or not)
यदि आप लगातार सर्विस के दौरान 5 साल से पहले पीएफ विद्ड्रॉ करते हैं तो यह टैक्‍सेबल होगा. यहां लगातार सर्विस से मतलब ये नहीं है कि एक ही संस्‍था में 5 साल तक सर्विस होना. आप सर्विस बदल सकते हैं और कोई भी संस्‍था ज्‍वाइन कर सकते हैं. आप अपने पीएफ अकांउट को नए एम्‍पलॉयर को ट्रांसफर कर सकते हैं.

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पिछले पांच साल में क्या है EPF रेट (Last 5 years EPF Interest rate)
वित्त वर्ष    EPF ब्याज दर    PPF ब्याज दर

2014-15    8.75 फीसदी    8.7 फीसदी
2015-16    8.80 फीसदी    8.7 फीसदी
2016-17    8.65 फीसदी    8.1 फीसदी
2017-18    8.55 फीसदी    7.6 फीसदी
2018-19    8.65 फीसदी    8.0 फीसदी
2019-20    8.50 फीसदी    7.9 फीसदी

क्या पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं?

आप नौकरी करते हुए पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते हैं. नियमानुसार कोई भी खाताधारक तीन महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर अथवा कुल जमा का 75 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते से निकाल सकता है. इनमें से जो कम होगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है.

पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए क्या करें?

ईपीएफ से राशि UAN मेंबर पोर्टल के माध्यम से निकाली जा सकती है। सदस्य को ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए सबसे पहले अपना UAN एक्टिव करना होगा और फिर पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इस पोर्टल का उपयोग करके आप पुराने पीएफ अकाउंट से नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।

पीएफ से कितनी राशि निकाली जा सकती है?

आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं। होम लोन भुगतान के लिए खाताधारक कुल जमा रकम का 90 फीसदी निकालने की छूट मिलती है। वहीं शादी के लिए यह लिमिट 50 फीसदी रखी गई है। सिर्फ रिटायरमेंट के समय एक बार में सारी रकम निकाली जा सकती है।

पीएफ राशि पर कितना ब्याज मिलता है?

निष्क्रिय खातों के लिए ईपीएफ ब्याज दरें वित्त वर्ष 2021-2022 में ब्याज की वर्तमान दर 8.50% प्रति वर्ष है। यदि आपका खाता निष्क्रिय हो गया है अर्थात योजना की अवधि समाप्त हो गई है या आप 58 वर्ष के हो चुके हैं और आपने EPF बैलेंस नहीं निकाला है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा।

10 साल पुराना पीएफ कैसे निकाले?

इसके लिए नौकरी छड़ने के 90 दिन बाद पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।.
सबसे पहले हमें ईपीएफओ के मेंबर ई सेवा पोर्टल (EPFO Member E Sewa Portal) पर जाना है और यहां अपने पीएफ यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है।.
अब नए पेज में Manage विक्लप पर क्लिक करना है और इसमें Mark Exit ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।.