Family Pension : केंद्र सरकार (central government) के द्वारा देश में कई परिवारों को फैमिली पेंशन दी जाती है. नौकरी से रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा कर्मचारी को पेंशन दी जाती है, व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके परिवार को फैमिली पेंशन (Family Pension) दी जाती है. परिवार को पेंशन किस आधार पर मिलेगी ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Department of Pension & Pensioners' Welfare) के द्वारा बनाए गए नियमों में बताया गया है. Show
सरकार का क्या है कहना
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें बिना सर्टिफिकेट भी देना होगी पेंशन
परिवार में किन्हें मिलता है आश्रित पेंशन
कितने समय तक पेंशन पाने योग्य
बेटी के लिए क्या हैं नियम
पेंशनर की मृत्यु के बाद पत्नी को कितना पेंशन मिलेगा?स्कीम के तहत सर्विस एम्प्लोयी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को मासिक विधवा पेंशन के तहत 1000 रूपये पेंशन का लाभ प्रतिमाह दिया जाता है। कर्मचारी द्वारा पेंशन के किसी नॉमिनी का चयन ना किए जाने पर उसके माता-पिता को पेंशन प्रदान की जाती है।
पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद कितनी पारिवारिक पेंशन?ब़ढी हुयी दर - यदि कर्मचारी की मृत्यु 07 साल की निरंतर सेवा के उपरांत हो जाता है , तो उक्त कर्मचारी को दिया जाने वाला पारिवारिक पेंशन की दर उसके द्वारा प्राप्त अन्तिम परिलब्धियों का 50% होता है इस प्रकार स्वीकार्य राशि कर्मचारीकी मृत्यु की तिथि के अगले दिन से 07 वर्ष की अवधि या मृत कर्मचारी के 67 वर्ष की उम्र पूर्ण ...
फैमिली पेंशन का क्या नियम है?अब तक क्या था नियम
अगर कर्मचारी कहीं लापता हो जाए तो इसी रूल के तहत उसके परिवार को लाभ दिया जाता था. लेकिन 28 अप्रैल 2022 को इससे जुड़ा एक नया नियम जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के तहत कवर हो, अगर वह लापता होता है तो उसके घरवालों को फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा.
क्या पत्नी की मृत्यु के बाद पति को पेंशन मिल सकती है?पेंशन का कानून यह कहता है की जब भी किसी सेवारत पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तब उसकी पत्नी या पति पारिवारिक पेंशन के हकदार होते है।
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