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मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ:
मौलिक अधिकार (नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार) (शत्रु देश के लोगों को छोड़कर) केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है
मौलिक अधिकार:समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18):
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22):
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