Show 6 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा
शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है।
Answer : 2शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया कब?शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education-RTE Act) बनाया गया।
शिक्षा और मौलिक अधिकार क्या है?वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग- III में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रावधान किया।
भारत के 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं?मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण. समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18 तक।. स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22 तक।. शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 तक।. धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28 तक।. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30 तक।. संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32.. 86वां संविधान संशोधन कब हुआ?86वां संविधान संशोधन 12 दिसंबर 2002 को लागू हुआ। और इसमे शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। जिसमे यह कहा गया है कि हर राज्य सरकार 6–14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी।
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