दिल्ली राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े? - dillee raashan kaard mein naam kaise jode?

भारत में सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थो का लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको जिस दस्तावेज की आवश्यकता होती है वह राशन कार्ड है। राशन कार्ड का वितरण राज्य सरकार के खाद्य विभाग द्वारा किया जाता है। प्रत्येक परिवार को उनकी आय की स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर जारी होता है| परिवार के मुखिया के नाम के साथ राशन कार्ड में परिवार के अन्य सदस्यों का नाम भी सामिल होता है। परिवार में किसी नए सदस्य का नाम को जोड़ने के लिए प्रक्रिया उपलब्ध है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। विवरण नीचे दिया गया हैं। राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया से कैसे जोड़ें।

राशन कार्ड का उपयोग

राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है, इसीलिए इसकी आवश्यकता हमें बहुत जगह पर पड़ती है, जिनकी सूचि निचे दी हुई है।

1. राशन दुकान से खाद्य पदार्थ जिसमे गेहू, चावल, शक्कर तथा एलपीजी, केरोसेन खारिदने के लिए

2. बैंक अकाउंट खोलने के लिए

3. स्कूल-कॉलेज में

4. कोर्ट-कचेहरी में

5. मतदान कार्ड बनाने के लिए

6. Mobile Sim Card खरीदने के लिए

7. Passport बनाने के लिए

8. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए

9. LPG कनेक्शन के लिए

10. Life Insurance निकालने के लिए

11. सरकारी और निजी कार्यालयों में

हमारे देश में राशन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह ही है। हमारे देश में लगभग सभी लोगों के पास यह डॉक्यूमेंट निश्चित ही होता है। राशन कार्ड 4 Category के होते है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते है।

दिल्ली में राशन कार्ड कितने प्रकार के है

BPL Card 10000 रुपये से कम की वार्षिक आय वाले मूल निवासी को जारी किया जाता है। इस राशन कार्ड के आधार पर कार्डधारक को प्रदान की जाने वाली आवश्यक वस्तुएं अत्यधिक सब्सिडी वाली कीमत पर आती हैं।

APL Card 10000 रुपये से ऊपर की वार्षिक आय वाले मूल लोगों को जारी किया जाता है। इस प्रकार का अनुपात कार्ड कार्डधारकों को किसी भी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं बनाता है।

AAY Card सबसे गरीब लोगो को जारी किया जाता है, और सब्सिडी और योजना जो इस राशन कार्ड पर उपलब्ध होगी अलग है।

AY Card 65 साल की उम्र के मूल निवासी को जारी किया जाता है। एवाई कार्ड आम तौर पर उन लोगों को जारी किए जाते हैं, जिनकी स्थितियां कुछ पूर्व-निर्धारित स्थितियों को पूरा करती हैं।

दिल्ली में राशन कार्ड में नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया:

सबसे पहले आपको दिल्ली राज्य की राशन कार्ड वेबसाइट में लॉगिन करने की आवश्यकता है।

यदि आपके पास लॉगिन प्रमाण-पत्र नहीं हैं, तो आपको पहले साइन अप करने की आवश्यकता है।

आपको वेबसाइट में परिवार में नामों को जोड़ने का विकल्प मिलेगा।

आपको इसे सही विवरण के साथ भरना होगा क्योंकि गलत विवरण आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

राशन कार्ड में किसी अतिरिक्त का नाम जोड़ने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या शादी के कार्ड के साथ आवासीय प्रमाण की अवश्यकता होती हैं।

वेबसाइट में दस्तावेजों की सूचि उपलब्ध है। आप वहां से जांच सकते हैं, और तदनुसार अपलोड कर सकते हैं।

आवेदन जमा करने के बाद आपको सिस्टम द्वारा उत्पन्न संदर्भ संख्या मिलेगी। आपके आवेदन की स्थिति की जांच के लिए बाद में नंबर का उपयोग किया जा सकता है।

1 महीने के भीतर आपको डाक के माध्यम से अपने पंजीकृत पते पर जोड़े गए नामों के साथ नया राशन कार्ड मिलेगा।

दिल्ली में राशन कार्ड में नाम जोड़ने की ऑफलाइन प्रक्रिया:

आपको अपने क्षेत्र की राशन खाद्य प्रदायक दुकान पर जाना होगा।

आप वहां से नामों को जोड़ने के लिए फॉर्म प्राप्त करेंगे।

फॉर्म सावधानी से भरा जाना चाहिए और जिसका नाम जोड़ना है उसका नाम साफ़ भरा होना चाहिए।

सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ परिवार के मुखिया द्वारा कार्यालय में प्रदान किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त नाम जोड़ने के मामले में आप आवासीय प्रमाण के लिए प्राधिकरण से जन्म प्रमाण पत्र जोड़ सकते हैं।

फॉर्म में प्रदान किए गए सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद, आपका फॉर्म जमा कर लिया जाएगा और आपको एक संदर्भ संख्या मिलेगी।

ऑफलाइन आवेदन की स्थिति की जांच के लिए नंबर का उपयोग बाद में किया जा सकता है।

1 महीने के भीतर आपको डाक के माध्यम से अपने पंजीकृत पते पर जोड़े गए नामों के साथ नया राशन कार्ड मिलेगा।

नवजात बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
मूल राशन कार्ड
अभिभावक आईडी प्रमाण
बिजली का बिल।
आय का प्रमाण पत्र।

शादी के बाद नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

शादी का प्रमाण पत्र
दुल्हन का नामकरण प्रमाण पत्र (माता-पिता राशन कार्ड से)
पति का मूल राशन कार्ड
आधार कार्ड , यदि आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड आवेदन का नंबर।
बिजली का बिल।
आय का प्रमाण पत्र।
एलपीजी कनेक्शन का नंबर। (अगर उपलब्ध हो तो)

दिल्ली में राशन कार्ड बनाने के लिए शुल्क

राशन कार्ड बनाने के लिए शुल्क 3 रुपये से लेकर 45 रुपये तक लिया जाता है। सभी राज्यो का शुल्क अलग अलग होता है। तथा कुछ राज्यो में तत्काल राशन कार्ड के लिए अतरिक्त शुल्क 100 रुपये तक लिया जाता है।

दिल्ली के राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़े?

fcs.nic.in आवश्यक दस्तावेज –.
यदि नवजात शिशु का नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज- ओरिजनल राशन कार्ड बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता का आईडी प्रूफ.
परिवार वधु का नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज – शादी का प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट ) पति का मूल राशन कार्ड माता-पिता के राशन कार्ड से नाम छूटने का प्रमाण पत्र आवेदक का आधार कार्ड.

राशन कार्ड में बच्चे का नाम कैसे जुड़वाएं?

राशन कार्ड में बच्चों के नाम जुड़वाने के लिए आपको निर्धारित आवेदन फॉर्म को भरकर जमा करना होगा। इसके साथ ही सभी डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे। इसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारी आपके आवेदन की जाँच करेगा। जाँच में आवेदन सही पाए जाने पर आपके राशन कार्ड में बच्चे का नाम जुड़ जायेगा।

राशन कार्ड में यूनिट कैसे बढ़ाए?

यूनिट बढ़ाने वाला आवेदन फॉर्म आपको नजदीकी CSC सेंटर या खाद्य विभाग के कार्यालय से भी मिल जायेगा। आवेदन फॉर्म में आवेदक का नाम, पिता का नाम, राशन कार्ड नंबर आदि विवरण ध्यान से भरें। अब यूनिट बढ़ाने के लिए सदस्य का पूरा नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि एवं अन्य सभी विवरण ध्यान से भरें।

राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े मोबाइल से MP?

राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े ऑनलाइन ?.
सबसे पहले राशन कार्ड में नाम जोड़ने का फॉर्म प्राप्त करें। ... .
अब आवेदन फॉर्म को साफ – साफ भरें। ... .
राशन कार्ड में दर्ज पता, मोहल्ला या वार्ड का नाम, ग्राम पंचायत, तहसील और जिला का नाम भरें।.
इसके साथ ही उचित मूल्य की दूकान का नाम एवं नंबर भी भरें।.