2003 में हुआ 83वाँ संशोधन2002 में हुआ 83वाँ संशोधन2002 में हुआ 86वाँ संशोधन2003 में हुआ 87वाँ संशोधन Answer : C Solution : 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21ए को जोड़ा गया। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21ए के अनुसार, राज्य छ: से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। Right To Education | शिक्षा का अधिकार किया है ?:- शिक्षा का अधिकार Right To Education / शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के 6 दशक पश्चात बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ। इसे बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का नाम दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके द्वारा राज को यह कर्तव्य दिया गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद में 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की तथा 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। कानून के अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए। जिसमें शिक्षकों को नियुक्ति देने संबंधी प्रशिक्षण आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास निजी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश देने संबंधी आरक्षण स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और इसमें शरीर मानसिक उत्पीड़न अध्यापकों द्वारा ट्यूशन प्रति व्यक्ति शुल्क और बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध करता है। यह संविधान मैं प्रतिस्थापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है। जो बच्चे के समग्र विकास , ज्ञान और प्रतिमा निखारने एवं बाल केंद्रित ज्ञान प्रणाली इत्यादि को सुनिश्चित करता है। यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चों को निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति से है। निशुल्क का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फिर तथा अन्य कोई भी करने / अदा करने का उत्तरदायित्व नहीं होगा। शिक्षा का अधिकार / Right To Education अधिनियम की विशेषताएं
Right To Education / शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मुख्य तत्व
ये भी पढ़े Language Development | भाषा विकास | संयुक्त अधिगम Water Conservation | जल संरक्षण UNIVERSALIZATION – सार्वभौमीकरण प्रक्रियात्मक अधिगम – Procedural Learning Psychoanalysis in Education | शिक्षा में मनोविश्लेषण का योगदान Concept of Health | स्वास्थ्य की अवधारणा प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method) |