शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? - shiksha ka adhikaar kaun se anuchchhed mein joda gaya?

2003 में हुआ 83वाँ संशोधन2002 में हुआ 83वाँ संशोधन2002 में हुआ 86वाँ संशोधन2003 में हुआ 87वाँ संशोधन

Answer : C

Solution : 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21ए को जोड़ा गया। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21ए के अनुसार, राज्य छ: से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के रूप में भी जाना जाता है।

Right To Education | शिक्षा का अधिकार किया है ?

:- शिक्षा का अधिकार  Right To Education  /  शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के 6 दशक पश्चात बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ। इसे बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का नाम दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 क जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके द्वारा राज को यह कर्तव्य दिया गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद में 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की तथा 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। कानून के अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए। जिसमें शिक्षकों को नियुक्ति देने संबंधी प्रशिक्षण आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास निजी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश देने संबंधी आरक्षण स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और इसमें शरीर मानसिक उत्पीड़न अध्यापकों द्वारा ट्यूशन प्रति व्यक्ति शुल्क और बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध करता है। यह संविधान मैं प्रतिस्थापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है। जो बच्चे के समग्र विकास , ज्ञान और प्रतिमा निखारने एवं बाल केंद्रित ज्ञान प्रणाली इत्यादि को सुनिश्चित करता है।

यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चों को निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति से है। निशुल्क का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फिर तथा अन्य कोई भी करने / अदा करने का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? - shiksha ka adhikaar kaun se anuchchhed mein joda gaya?

शिक्षा का अधिकार / Right To Education अधिनियम की विशेषताएं

  1. 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  2. 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अशिक्षित और जो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वैसे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थाई विद्यालय की प्रबंध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा।
  3. स्थानीय निकाय ही बालकों के चिल्ड्रन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इससे प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों का  चिन्हाकन करने में मदद मिलेगी।
  4. इन बच्चों को ना स्कूल भी नहीं यूनिफॉर्म ,books या मिड डे मील जैसी चीजों पर खर्च करना होगा।
  5. कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा।
  6. बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुंचने से रोका जाएगा नहीं निकाला जाएगा और नहीं परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
  7. इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएगी।
  8. विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया के ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।
  9. इस अधिनियम का वित्तीय बोझ केंद्र सरकार तथा राज सरकार के बीच 55 तथा 45 में साझा किया जाएगा।
  10. स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है उसे निर्धारित समय के अंदर दुरुस्त करना होगा वरना मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
  11. शिक्षा में परिमाणात्मक वृद्धि के साथ-साथ बालकों को गुणात्मक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए निम्न प्रयास किए जाएंगे
  12. योग्यताधारी शिक्षकों की भर्ती
  13. प्रभावी पाठ्य सामग्री
  14. विद्यालय में आधारभूत शिक्षा
  15. शिक्षकों का प्रशिक्षण
  16. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा

Right To Education / शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मुख्य तत्व

  1. निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बालक का अधिकार
  2. अन्य विद्यालय में हस्तांनातरण का अधिकार
  3. राज्य सरकार के कर्तव्य
  4. स्थानीय प्राधिकारों के कर्तव्य
  5. माता-पिता और संरक्षक के कर्तव्य
  6. प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र देना
  7. प्रवेश लेने से इंकार ना करना
  8. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए और सेवा के निबंधन एवं शर्तें
  9. छात्र शिक्षक अनुपात
  10. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन
  11. राज्य सलाहकार परिषद का गठन
  12. विद्यालय के मानक
  13. राज सरकारों को नियम बनाने की शक्ति
  14. राज सरकार को विद्यालय पूर्ण शिक्षा के लिए व्यवस्था करना
  15. विद्यालय प्रबंधन समिति

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