भारत का उपप्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। यह पद, संवैधानिक पद नहीं है और प्रायः अपने आप में कोई विशिष्ट शक्तियाँ नहीं रखता। सामान्यतः उपप्रधानमंत्री कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी रखता है, जैसे- गृहमंत्री या वित्त मंत्री। इस पद का उपयोग प्रायः सरकार द्वारा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है (क्योंकि संविधान ने प्रधानमंत्री को "समानों में प्रथम" कहा है, अतः शक्ति संतुलन हेतु)। अथवा आपात्काल में भी इस पद पर नियुक्ति की जा सकती है, जबकि अनुदेश रेखा को स्पष्टतः परिभाषित करना जरूरी हो जाता है। Show भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे। इस पद पर अब तक के अंतिम व्यक्ति श्री लालकृष्ण आडवाणी थे। उपप्रधानमंत्री के पास केवल यह शक्ति है कि वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। केवल तभी वह प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करता है जबकि प्रधानमंत्री गंभीर रूप से बीमार हो, अक्षम हो या उसकी मृत्यु हो जाये। भारतीय संविधान में उप-प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद समय-समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया गया है। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस प्रकार सरदार बल्लभ भाई पटेल उप-प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे 1947-1950 तक इस पद पर आसीन रहे। दूसरी बार इस पद का सृजन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1967-1969 के दौरान किया गया, जब मोरारजी देसाई को इसका दायित्व सौंपा गया। 1977 में सत्ता में आयी मोरारजी देसाई सरकार में दो उप-प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम बनाये गये। इन्हें भी देखें: प्रधानमंत्री एवं कार्यवाहक प्रधानमंत्री भारत के उप-प्रधानमंत्री
जनता पार्टी से अलग होने के बाद जब चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन में अपनी सरकार बनायी, तब उन्होंने वाई. वी. चव्हाण को उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तब चव्हाण कांग्रेस छोड़कर चौधरी चरण सिंह के साथ आ गये। इसी प्रकार 1989 में वी. पी. सिंह सरकार में और 1990 में चन्द्रशेखर सरकार में चौधरी देवीलाल को उप-प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया गया था। इसी क्रम में जून, 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को उप-प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा। संवैधानिक दृष्टि से उप-प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अन्तर नहीं होता है। परन्तु व्यवहार में उप-प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। पन्ने की प्रगति अवस्था
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उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है?भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे। इस पद पर अब तक के अंतिम व्यक्ति श्री लालकृष्ण आडवाणी थे। वर्तमान सरकार में कोई उपप्रधानमंत्री नहीं है।
उप प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है?भारत का उपप्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। यह पद, सांविधानिक पद नहीं है और प्रायः अपने आप में कोई विशिष्ट शक्तियाँ नहीं रखता। सामान्यतः उपप्रधानमंत्री कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी रखता है, जैसे- गृहमंत्री या वित्त मंत्री।
भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है?सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री थे। वह 15 अगस्त, 1947 से 15 दिसम्बर, 1950 तक इस पद पर रहे। वह भारत के प्रथम गृहमंत्री भी थे।
भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन थे?अनुक्रम. |