क्या हम 5 महीने का पीएफ निकाल सकते हैं? - kya ham 5 maheene ka peeeph nikaal sakate hain?

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कर्मचारी के सुरक्षित भविष्य के लिए ईपीएफ में दो तरह की स्कीमों में पैसा जमा होता है. इसमें जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं. जबकि ईपीएस से पेंशन की सुविधा मिलती है.

क्या हम 5 महीने का पीएफ निकाल सकते हैं? - kya ham 5 maheene ka peeeph nikaal sakate hain?

पेंशन का पैसा निकालने के नियम

कोरोना महामारी के दौरान प्रोविडेंट फंड सदस्यों को राहत देने के लिए EPFO ने उन्हें अपने खाते से पैसा निकालने की छूट दी है. जिसके तहत वे 3 महीने की बेसिक या कुल जमा का 75 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं. मगर पीएफ के अलावा क्या पेंशन में जमा हो रहे फंड को भी निकाला जा सकता है, खासतौर पर अगर नौकरी करते हुए महज 6 महीने ही हुए हो. ऐसे में ईपीएफओ के नियमों की जानकारी होनी बेहद जरूरी है.

ईपीएफओ की ओर से एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में दो तरह की स्कीमों में आपका पैसा जमा होता है. पहला प्रोविडेंट फंड (EPF) और दूसरा पेंशन फंड (EPS) होता है. कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary) से 12 फीसदी हिस्सा और कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला उतना ही हिस्सा दो टुकड़ों में खाते में डाला जाता है. पहला योगदान 3.67% EPF में जमा होता है और बाकी 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना EPS में जमा होता है. ईपीएस में जमा होने वाली रकम को 58 साल के बाद बतौर पेंशन दी जाती है. हालांकि आप इसे पहले भी तय मानकों के आधार पर निकाल सकते हैं.

6 महीने से कम की नौकरी में पैसा निकालना मुश्किल

ईपीएफओ नियम के अनुसार अगर कर्मचारी ने 6 महीने से कम की नौकरी की है तो क्या पेंशन का पैसा निकालने में दिक्कत हो सकती है. नियम के मुताबिक 6 महीने यानी 180 दिन की ड्यूटी से कम है तो आप सिर्फ PF की रकम ही निकाल पाएंगे. लेकिन, पेंशन में जमा रकम आपको नहीं मिलेगी.

10 साल के बाद होंगे पेंशन के हकदार

अगर आपकी नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा हुई हो तो वह पेंशन का हकदार माना जाता है. क्योंकि 10 साल की नौकरी हो जाने पर पेंशन मिल सकती है. हालांकि पेंशन का लाभ तभी शुरू होगा जब आप रिटायर होंगे. इस पेंशन का लाभ 58 साल के बाद से आपको आजीवन मिलेगी. इससे पहले आप जरूरत पड़ने पर पीएफ की रकम निकाल सकते हैं.

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नौकरी करने वालों के लिए, EPF अकाउंट, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सेविंग्स के रूप में होता है। क्योंकि इसमें हर महीने आपकी सैलरी से 12% कटकर जमा होता जाता है और इतना ही पैसा आपकी कंपनी को भी हर महीने जमा करना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद ये पैसा एकमुश्त आपको मिल जाता है। अगर आप बीच में नौकरी छोड़ते हैं तब भी PF का कुछ हिस्सा आप निकाल सकते हैं। एक निश्चित समय बाद आप या पूरा का पूरा PF भी निकाल सकते हैं।

इस लेख में हम जानेंगे कि नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं? इसके लिए कौन-कौन सी शर्तें पूरी करना आवश्यक है। When can I withdraw PF after leaving the job? 

नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ निकाल सकते हैं?

पीएफ का पूरा पैसा आपको सिर्फ दो स्थितियों में मिल सकता है-

  • नौकरी से रिटायरमेंट के बाद
  • बीच में नौकरी छोड़ने पर 2 महीने के बाद 

लेकिन, पीएफ का कुछ हिस्सा आप बीच में भी निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद या बीच में PF निकालन के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं-

रिटायरमेंट के बाद तुरंत या कभी भी निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा

रिटायरमेंट होने पर आपको, तुरंत या अपनी सुविधानुसार आगे कभी भी पीएफ निकालने का अधिकार होता है। इसके लिए समय-सीमा संबंधी नियम इस प्रकार हैं

  • अगर आप EPFO कार्यालय में जाकर Offline आवेदन करते हैं तो सामान्यत: दो हफ्ते में आपका पैसा आ जाना चाहिए। वैसै सरकार ने पीएफ, पेंशन या इंश्योरेंस से जुड़े किसी भी क्लेम का निपटारा अधिकतम 20 दिन के भीतर करने का नियम बना दिया है।
  • अगर आप पीएफ निकालने के लिए Online आवेदन करते हैं तो फिर Apply करने के 7 दिन के भीतर आपके पैसे मिल जाने चाहिए। हालांकि, इसके लिए आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए और आधार भी लिंक होना जरूरी है। 
  • अगर आपने किसी जरूरत के लिए सिर्फ पीएफ एडवांस के लिए आवेदन किया है तो फिर कुछ मामलों में 3 दिन और कुछ मामलों में 7 दिन में पैसा मिल जाता है। इससे संबंधित नियमों को जानने के लिए देखें : पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है ?

नौकरी छूटने पर 2 महीने बाद भी निकाल सकते हैं पूरा पीएफ

अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो 2 महीने बेरोजगार रहने पर आप अपना पूरा EPF balance निकाल सकते हैं। यह ​सुविधा इस्तीफा देने या नौकरी से निकाल देने, दोनों स्थितियों में लागू होगी। आप वास्तव में 2 महीने बाद भी बेरोजगार हैं, इसका कोई सबूत नहीं देना होता है बस फॉर्म में इस बात का उल्लेख कर देना होता है। ध्यान रखें, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करने पर, पुराना पीएफ पूरा नहीं निकाल सकते। बल्कि, पुराने ईपीएफ अकाउंट का पैसा नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं।

लेकिन सरकार ने दो कारण ऐसे निर्धारित किए हैं, जिनमें इस्तीफा देने के तुरंत बाद आप ईपीएफ निकालने के हकदार हो जाते हैं—

  • नौकरी छोडकर स्थायी रूप से विदेश जा रहे हैं या जाने वाले हैं
  • महिला कर्मचारी को शादी होने पर वह शहर छोडकर जाना है

इनमें से कोई एक कारण मौजूद होने पर ईपीएफ निकालने के लिए 2 महीने बेरोजगार रहने की शर्त लागू नहीं होती।

  • पीएफ ट्रांसफर कैसे करें 
  • मोबाइल से पीएफ कैसे निकालें ? | दो मिनट में

5 वर्षों की नौकरी पूरी होने के बाद भी निकाल सकते हैं कुछ हिस्सा

नौकरी के दौरान भी आप कुछ खास तरह की जरूरतों पर अपने EPF Account से पैसा निकाल सकते हैं—

शादी के लिए 7 साल बाद | For Marriage 

7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद, आप अपनी, अपने पुत्र-पुत्री या भाई-बहन की शादी के लिए ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट में , सिर्फ अपने अंशदान (Contribution) का 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकते हैं। 

शिक्षा के लिए 7 साल बाद | For Education

7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद, अपनी या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट में अपने अंशदान का 50 प्रतिशत तक।

  • पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कैसे करें
  • ग्रेच्युटी के नियम और शर्तें | गणना कैसे करें?

घर या प्लॉट के लिए 5 साल बाद | For house or plot

5 साल की नौकरी पूरी होने के बाद घर खरीदने, बनवाने, या मरम्मत के लिए या घर के लिए जमीन लेने के लिए ईपीएफ निकाल सकते हैं।हालांकि, ईपीएफ की सीमा यहां अलग-अलग होती है—

  • घर के लिए जमीन खरीदने हेतु अपने मासिक वेतन (wages+Dearness allowance) के 24 गुना तक
  • घर खरीदने या बनवाने के लिए, अपने मासिक वेतन (wages+Dearness allowance) के 36 गुना तक

होम लोन चुकाने के लिए 10 साल बाद | For Home loan repayment

10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद, आप अपना होमलोन चुकाने के लिए भी ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अपने ईपीएफ अकाउंट में कुल योगदान (कर्मचारी+नियोक्ता दोनों का अंशदान) का 90 प्रतिशत तक।

  • पीएफ अकाउंट का पासवर्ड कैसे बदलें?
  • सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है? इसमें पैसा जमा करने के फायदे क्या हैं?

घर की मरम्मत या सुधार के लिए 5 साल बाद | For Renovation of House

यदि आप 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं तो अपने घर की मरम्मत या सुधार के लिए भी ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन, अपनी मासिक सैलरी के सिफ 12 गुना तक।

रिटायरमेंट के 2 साल पहले 57 की उम्र होने पर | Just Before retirement

रिटायरमेंट के 2 साल पहले अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अपने खाते में जमा (ब्याज सहित) कुल पैसों का 90 प्रतिशत तक। इसके लिए किसी खास कारण की जरूरत नहीं होती।

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बीमारी, हादसे, या कंपनी बंद होने पर तुरंत निकाल सकते हैं पैसा 

कुछ खास तरह की​ स्थितियों में एडवांस के लिए नौकरी की अवधि मायने नहीं रखती। जैसे कि, गंभीर बीमारी पर इलाज के लिए, काम के दौरान किसी हादसे में स्थायी रूप से विकलांग होने पर, कंपनी के बंद हो जाने पर। ऐसे मामलों में आप कभी भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।

कोरोना या अन्य घातक बीमारी होने पर उसी दिन मिल सकता है मेडिकल एडवांस

कोरोना महामारी (Covid-19) या इस तरह की किसी अन्य गंभीर बीमारी की चपेट में आने पर, सरकार ने कर्मचारी या उसके घर वालों को तुरंत एक घंटे के भीतर या उसी दिन 1 लाख रुपए तक का मेडिकल इमरजेंसी एडवांस जारी करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। ऐसी बीमारी के कारण, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इस एडवांस के लिए आवेदन किया जा सता है।

यहां यह ध्यान रखें कि आप अधिकतम 1 लाख रुपए तक का एडवांस प्राप्त कर सकते हैं।, लेकिन, यह आपके पीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस के 75%  या 3 महीने की बेसिक सेलरी+DA से अधिक नहीं होना चाहिए। 

पीएफ निकालने के लिए फॉर्म कौन सा भरना पड़ता है? What are the Claim Forms to be filed 

अलग-अलग स्थितियों में पीएफ निकालने के लिए, फॉर्म भी अलग-अलग होते हैं। आप चाहे ऑफलाइन आवेदन करें या ऑनलाइन, दोनों तरीकों में इनके विकल्प आपको मिलते हैं। जैसे कि-

  • Form 19: रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पूरा पैसा (Final Settlement) निकालने के लिए Form 19 भरकर जमा करना पड़ता है। इसका तरीका जानने के लिए देखें: पीएफ का पैसा कैसे निकालें ?
  • Form 31: एडवांस पीएफ या पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने के लिए फॉर्म 31 भरकर जमा करना पड़ता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए देखें : पीएफ से एडवांस निकालने के नियम
  • Form10C: पीएफ अकाउंट से जुड़े पेंशन अकाउंट का पैसा निकालने के लिए आपको Form10C भरकर जमा करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि 10 साल से कम नौकरी होने पर, आपको अपनी पेंशन निकालने (Pension Withdrawal Benefit) या अगली नौकरी में जुड़वाने (Pension Certificate) के विकल्प मिलते हैं। इसके नियमों के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखें: फॉर्म 10 C क्या होता है? इसकी मदद से पेंशन कैसे निकाल सकते हैं?

तो दोस्तों ये थी पीएफ निकालने के लिए, निर्धारित समय-सीमा के बारे में जानकारी। रुपयों-पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारे लेख-

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क्या मैं 6 महीने के बाद पीएफ निकाल सकता हूं?

अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है, तो आप Form 19 और 10c जमा करके अपने पीएफ रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको मैनुअल तरीके से ही पीएफ ऑफिस में आवेदन करना होगा.

पीएफ कितने महीने में निकाल सकते हैं?

Pension Withdrawal Rules 2022: कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड (PF) की तरह अब पेंशन स्‍कीम ((Employees' Pension Scheme EPS-95) में जमा रकम भी रिटायरमेंट से छह महीने पहले निकाल पाएंगे।

पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हैं?

आपको बता दें कि, पी.एफ का पैसा निकालने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म -19 को भरना होगा और पी.एफ के पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म – 10C को भरना होगा जिसके लिए आपको पोर्टल में, लॉगिन करना होगा औऱ पोर्टल में, लॉगिन करने के लिए आपके पास आपका UAN नबंर औऱ पासवर्ड होना चाहिए।

पीएफ से कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है?

ईपीएफओ का नियम कहता है कि रिटायरमेंट से पहले कई बार पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कारण देना होगा. जैसे मान लें घर में बेटे या बेटी की शादी है, तो आप आराम से पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं मगर 3 बार से ज्यादा नहीं.