घर पर तिरंगा फहराने के नियम - ghar par tiranga phaharaane ke niyam

Explainer: स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभर में तैयारियां जोरों पर हैं. बता दें कि हमारा देश आजादी का 75वां साल पूरा कर रहा है. इस जश्न को मनाने के लिए भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है. इस मौके पर देशभर में कई तरह के आयोजन किये जाने हैं. सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया है. हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga Campaign) के लिए नियमों में भी बदलाव किये गए है. इसके तहत अब 13 से 15 अगस्त तक लोग अपने घर में दिन या रात कभी भी तिरंगा फहरा सकेंगे.

नियमों में संशोधन

इससे पहले ऐसा करने की अनुमति नहीं थी. केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड 2002 के कुछ नियमों में संशोधन किया है. गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इन 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना है. इसी के मद्देनजर फ्लैग कोड यानी झंडा संहिता में बदलाव किया गया है.

जानिए क्या है फ्लैग कोड?

भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम-कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं, जो 26 जनवरी 2002 से लागू है. इससे पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स एक्ट, 1950 और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत आते थे. फ्लैग कोड को तीन भागों में बांटा गया है. पहले भाग में तिरंगे से जुड़ी सामान्य जानकारियां हैं. पहले भाग में है कि तिरंगे का आकार कैसा होना चाहिए और इसको कैसे बनाया जाना चाहिए. वहीं, दूसरे भाग में आम लोग, निजी संगठन और दूसरे संस्थानों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम हैं. जबकि तीसरे भाग में केंद्र, राज्य सरकार और उनसे जुड़े संगठन-एजेंसियों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम-कानून हैं.

जानें क्या बदलाव हुए हैं?

अब तक हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी. लेकिन, अब मशीन से बना कपास, उन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं. साथ ही अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है. वहीं, अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी और रात के समय राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था. लेकिन, अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात यानि 24 घंटे तिरंगा फहरा सकते हैं.

तिरंगे का साइज

देश में तिरंगे के साइज को लेकर कोई नियम नहीं है. यह कितना भी बड़ा और छोटा हो सकता है. लेकिन, तिरंगा हमेशा आयताकार होगा, जिसका अनुपात 3:2 होगा. हालांकि, वीवीआईपी के एयरक्राफ्ट पर 450X300 एमएम, मोटर कार पर 225X150 एमएम और टेबल पर 150X100 एमएम साइज का तिरंगा होगा. तिरंगे में हमेशा सबसे ऊपर केसरिया और नीचे हरा रंग होगा. बीच में सफेद कलर होगा, जिस पर अशोक चक्र बना रहेगा. अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां ही होंगी.

बदलाव क्यों?

लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए मोटिवेट करने के उद्देश्य से ये बदलाव किया गया है. अब तक लोगों को रात में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी. लेकिन, अब रात में भी तिरंगा फहरा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी. इसके तहत देशभर में 20 करोड़ घरों में लगातार तीन दिन तक तिरंगा फहराने की योजना है.

घर पर तिरंगा फहराने के नियम - ghar par tiranga phaharaane ke niyam

Follow Us:

  • national news
  • India News
  • Azadi ka Amrit Mahotsav

Share Via :

Published Date Mon, Aug 8, 2022, 5:25 PM IST

Updated: | Fri, 12 Aug 2022 01:38 PM (IST)

Har Ghar Tiranga campaign । देश की आजादी की 75वीं सालगिरह पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी 'हर घर तिरंगा' (Har Ghar Tiranga) अभियान का ऐलान किया है और इसके तहत 13 से 15 अगस्त तक लोग अपने-अपने घरों पर तिरंगा ध्वज लहराएंगे। चूंकि तिरंगा हमारे देश की आन-बान-शान का प्रतीक होता है, इसलिए राष्‍ट्रध्‍वज तिरंगे को फहराते समय इसके सम्‍मान और मर्यादा को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने तिरंगे झंडे के रखाव को लेकर बनी झंडा संहिता में बदलाव किया है। आइए जानते हैं कि अब घरों पर तिरंगा झंडा फहराने के क्‍या नियम हैं-

- अब भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) में बताया गया है कि ‘जहां झंडा खुले में फहराया जाता है या किसी व्यक्ति के घर पर फहराया जाता है तो इसे दिन-रात में फहराया जा सकता है। इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी।

- झंडा संहिता में अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि ‘राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना होगा।’ आपको बता दें कि इससे पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने तिरंगे के उपयोग की अनुमति नहीं थी।

- तिरंगे झंडे का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति झंडे को आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो या किसी मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति (शहीद आर्म्ड फोर्सेज के जवानों के अलावा) के शव पर डालता हो, तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा।

- साल 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया था, जिसके तहत अब आम नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है।

- झंडा संहिता के मुताबिक तिरंगा झंडा आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। तिरंगा ध्वज फहराते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि केसरिया रंग हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए।

- तिरंगे झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। तिरंगे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

Posted By: Sandeep Chourey

  • Font Size
  • Close

  • # Har Ghar Tiranga
  • # hoisting Tiranga at home
  • # 75th anniversary of independence
  • # indian government
  • # Amrit Mahotsav program of independence
  • # Har Ghar Tiranga campaign
  • # Tiranga special rules
  • # Flag Code of India
  • # national flag Tiranga
  • # flag at homes
  • # specialstory

क्या घर पर तिरंगा फहराने के नियम?

भारत सरकार ने 26 जनवरी 2002 को तिरंगा फहराने व इसके इस्तेमाल को लेकर कानून बनाया था। पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी। लेकिन दिसंबर 2021 में इसकी अनुमति दे दी गई। अब हाथ या मशीन से बना हुआ कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना तिरंगा भी अपने घर पर फहराया जा सकता है।

घर घर तिरंगा लगाने से क्या होगा?

आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा भी इसी का हिस्सा है। आप घर में तिरंगा लगाने के बाद वर्चुअली भी उसे पिन करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर शेयर करके दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बता सकते हैं।

तिरंगे को कब फहराया जा सकता है?

अब भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस तरह पढ़ा जाएगा, 'जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है। ' इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी।

क्या रात ko तिरंगा फहराया जा सकता है?

इसके लिए सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में भी कई अहम बदलाव किए हैं। अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेग। इसके अलावा मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बनें झंडे को भी लोग फहरा सकेंगे। संशोधन के पहले केवल सूर्योदय से सूर्यास्तक तक, केवल हाथ से बना हुआ या काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना झंडा ही फहराया जा सकता था।