चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए - chunaav ladane ke lie kya-kya dokyooment chaahie

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ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कुछ डॉक्युमेंट लगाना पड़ता है वह है कॉम 2 ईयर फॉर्म तू भी है और अपडेट फॉर्म 2016 लगाना पड़ता है वह कब मैजिस्ट्रेट के सामने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने नोटरी पब्लिक के सामने उसका कारण क्या क्या प्रॉपर्टी है कितना है वह सब तो लगाना पड़ता है और उसके इलेक्शन के चुनाव के यादी मेल लिस्ट में तो उसका नाम है करके वह भी डालना पड़ता है और खास सर्टिफिकेट का भी एक कॉपी देना पड़ता है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है और वह प्रतिद्न्या का बीवी का भी एक कॉपी देना पड़ता

gram panchayat chunav ke liye kuch document lagana padta hai vaah hai com 2 year form tu bhi hai aur update form 2016 lagana padta hai vaah kab magistrate ke saamne first class magistrate ke saamne notary public ke saamne uska karan kya kya property hai kitna hai vaah sab toh lagana padta hai aur uske election ke chunav ke yadi male list mein toh uska naam hai karke vaah bhi daalna padta hai aur khas certificate ka bhi ek copy dena padta hai Security deposit bhi dena padta hai aur vaah pratidnya ka biwi ka bhi ek copy dena padta

Assembly Election 2022: जल्द ही पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अगर आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जान लीजिए चुनाव लड़ने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2022) होने वाले हैं. इन चुनाव के लिए बड़ी संख्या में लोग किसी ना किसी पार्टी की टिकट या या निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं, जो सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए भी चुनाव लड़ते हैं. अगर आपको भी लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं (How To Fight Election). वहीं, बहुत से लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की नामांकन की प्रक्रिया (Election Nomination Process) को जटिल मानकर ऐसा नहीं करते हैं.

ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव कौन-कौन लड़ सकता है और चुनाव लड़ते वक्त किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. अगर आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही जान लीजिए कि आपको किन-किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी. जानते हैं चुनाव लड़ने वाली प्रक्रिया से जुड़ी हर एक बात…

कौन लड़ सकता है चुनाव? (Who Can Fight Election)

अगर सामान्य नियमों की बात करें तो चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, इसके साथ ही उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना है, उस निर्वाचन क्षेत्र से ही आप मतदाता हों. आप भले ही किसी भी सीट पर अपना वोट देते हों, लेकिन आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं. विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के उम्र की बात करें तो 25 साल से अधिक उम्र के लोग चुनाव लड़ सकते हैं. इसके अलावा व्यक्ति को मानसिक रुप से पूरी तरह स्वस्थ होना आवश्यक है.

कितनी सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है?

1996 के पहले पहले धारा 33 के मुताबिक, कोई भी उम्मीदवार चाहे कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था. लेकिन इस पर आपत्तियां जताए जाने के बाद 1996 में इस नियम में संशोधन किया गया. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 (7) के तहत अब अधिकतम दो सीटों से ही चुनाव लड़ा जा सकता है. यानी एक व्यक्ति दो सीट से चुनाव लड़ सकता है. अगर दोनों सीट से जीत जाता है तो उसे एक सीट छोड़नी होती है. चुनाव परिणाम आने के 10 दिन के अंदर उसे ऐसा करना होता है. फिर जो सीट खाली हो जाती है, वहां फिर से चुनाव होते हैं.

किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होती है?

जब कोई चुनाव लड़ता है तो उम्मीदवार को चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के अनुसार कई तरह के फॉर्म भरने होते हैं. इन फॉर्म में उम्मीदवार को संपत्ति से लेकर एजुकेशन, एड्रेस, कोर्ट केस आदि की जानकारी देनी होती है. साथ ही अलग अलग फॉर्म में कई सवालों के जवाब देने होते हैं और कई सवालों को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता भी होती है. वैसे तो उम्मीदवार के निजी पहचान, एड्रेस, आयु, संपत्ति (जिन-जिन की जानकारी दी गई है), कोर्ट केस के सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं. इसके अलावा होम टैक्स चुकाने की रसीद, सभी टैक्स चुकाने की रसीद आदि की जानकारी भी देनी होती है. अगर पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो सिंबल आंवटन का सर्टिफिकेट जमा करना होता है.

क्या होती है पूरी प्रक्रिया?

अगर प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले चुनाव आयोग के सभी फॉर्म भरने होते हैं और उसमें जिन भी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, उन्हें जमा करना होता है. इसके अलावा दो गवाह के साथ एक शपथ पत्र भी जमा करना होता है, जिसमें अपने बारे में और संपत्ति की जानकारी देनी होती है. यह प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. अगर ऑफलाइन प्रक्रिया से चुनाव करने हैं तो ये प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में पूरी होती है.

वहीं, ऑनलाइन माध्यम में इस वेबसाइट https/suvidha.eci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा. इसके बाद आप विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और ऑनलाइन प्रोसेस तीन चरण में होती है. इसमें एक तो आवेदन, शपथ पत्र और तीसरा अनुमति का चरण है. यहां आपको कई दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.

आज हम आपको बताएँगे कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज की सूची इस प्रकार है।

चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए - chunaav ladane ke lie kya-kya dokyooment chaahie

ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. वोटर आईडी कार्ड
  3. पैन कार्ड
  4. पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (थाने से व ऑनलाइन)
  5. मूल निवास पत्र ऑनलाइन
  6. संपत्ति का घोषणा पत्र जिसमें चल व अचल संपत्ति का विवरण हो (तहसील से)
  7. जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन) आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने की स्थिति में संबंधित जाति का प्रमाण पत्र देना होगा।
  8. जमानत राशि
  9. शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र (तहसील से)
  10. शैक्षिक योग्यता
  11. नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप – 4)
  12. 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र, शपथ पत्र को नोटेरी से प्रमाणित कराना अनिवार्य है।
  13. आयु प्रमाण: आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी जरूरी।
  14. पंचायत समिति या जिला परिषद से एनओसी

उम्मीदवारों द्वारा पंचायत चुनाव लड़ने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची : http://sec.up.nic.in/site/forms.aspx