भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है प्रधानमंत्री के अधिकार एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए? - bhaarat mein pradhaanamantree ka nirvaachan kaise hota hai pradhaanamantree ke adhikaar evan shaktiyon ka varnan keejie?

भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है प्रधानमंत्री के अधिकार एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए? - bhaarat mein pradhaanamantree ka nirvaachan kaise hota hai pradhaanamantree ke adhikaar evan shaktiyon ka varnan keejie?

कुछ देशों के प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री एक राजनैतिक पद होता है, जिसके पदाधिकारी पर सरकार की कार्यकारिणी का संचालन करने का भार होता है। सामान्यतः, प्रधानमंत्री अपने देश की संसद का सदस्य भी होता है।

भारत में प्रधानमन्त्री या अन्य कोई मन्त्री छः माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं लेकिन उन्हे छः महीने के अन्दर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पडेगा। अगर प्रधानमन्त्री या मन्त्री इस अवधि में संसद के सदस्य बनने में विफल रहते हैं तो उन्हे त्यागपत्र देना पडेगा। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हर बार छ: माह के लिए आप सदन के सदस्य न रहते हुए भी मन्त्री पद पर आसीन रहे। इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यालय का निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य

वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर भारत के 15वें प्रधानमन्त्री हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं।[1]

  • मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है।
  • राष्ट्रपति केवल उन्ही लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिस प्रधानमंत्री करता है अन्य की नहीं।
  • यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जायेगा और वह उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है।
  • वह मंत्री परिषद् की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है।
  • किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है।
  • वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है।
  • वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। अर्थात् वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नये सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता।[1]

संदर्भ

  1. ↑ अ आ "जानें भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या हैं?". Jagranjosh.com. 2019-09-20. मूल से 13 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-06-29.

इन्हें भी देखें

  • राष्ट्रपति
  • चांसलर
  • भारत का प्रधानमंत्री

बाहरी कड़ियाँ

  • भारत का हो[मृत कड़ियाँ]
  • भारत के प्रधानमंत्री के बारे में यह जरूर जान लें

भारतीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है?

प्रधानमन्त्री, लोकसभा में बहुमत-धारी दल का नेता होता है, और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने पर होती है। इस पद पर किसी प्रकार की समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है उनके अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं।

प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है?

अधिकारियों की सूची (पीएमओ).

भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

Bharat Ke PradhanMantri Ki Niyukti Kaun Karta Hai आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दे की हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।