FORM 15H AND 15G: 15G और 15H फॉर्म भर व्यक्ति यह बताता है कि उसकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है. इसके जरिए टीडीएस कटौती से बचा जा सकता है. भारत में अगर किसी व्यक्ति की इंटरेस्ट इनकम अगर 10,000 रुपए सालाना से ज्यादा है तो बैंकों को इस पर टीडीएस की कटौती करना होती है. Bankbazaar की मानें तो अगर किसी व्यक्ति की ये इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो उन्हें फॉर्म 15G और 15H भर कर बैंक में जमा कर टीडीएस कटौती न करने के लिए रिक्वेस्ट करना होता है. 15G और 15H फॉर्म्स में सामान्य अंतर यही है कि 15H फॉर्म 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को भरना होता है. जबकि फॉर्म 15G सभी अन्य लोग भर सकते हैं. Show
फॉर्म 15H क्या है (What is form 15H) Zee Business Hindi Live TV यहां देखें 1. ये फॉर्म 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग भर सकते हैं. फॉर्म
15G क्या है (What is form 15G) फॉर्म 15 जी और फॉर्म 15 एच का परिचय हम आपसे पिछले लेख में करवा चुके हैं। हमारे कुछ पाठकों ने Form 15G का सैंपल (प्रपत्र 15 जी का नमूना) देने का अनुरोध किया था। इस लेख में जानेंगे कि प्रपत्र 15 जी का नमूना कैसा होता है। इसे कैसे और कहां से डाउनलोड किया जाता है और इसे कैसे भरा जाता है? प्रपत्र 15 जी का नमूना पेश करने से पहले हम, इसका एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे— अगर आपकी (या किसी अन्य व्यक्ति की) आमदनी बेसिक टैक्स छूट की सीमा से कम
है तो टीडीएस कटने से रोकने के लिए फॉर्म 15 जी या फॉर्म 15 एच जमा करना जरूरी होता है। Form 15 Gफॉर्म 15 जी, उन लोगों का भरना होता है, जिनकी उम्र 60 साल से कम है और सालाना आमदनी बेसिक टैक्स छूट की सीमा के अंदर है। यानी कि टैक्स देने लायक आमदनी नहीं है। फिलहाल (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान) 60 वर्ष से कम उम्र के सामान्य नागरिकों की 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर टैक्स की दर शून्य है। Form 15 Hफॉर्म 15 एच, उन लोगों को भरना होता है?, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और सालाना आमदनी बेसिक टैक्स छूट की सीमा के भीतर है। फिलहाल (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान) 60 से 80 वर्ष तक के बुजुर्ग नागरिकों की 3 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर टैक्स की दर शून्य है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता। प्रपत्र 15 जी का नमूनाSample of Form 15 Gप्रपत्र 15 जी में क्या-क्या भरा जाता है?What details filled in Form 15 Gफॉर्म 15 जी में आपको निम्नलिखित डिटेल्स दर्ज करने होते हैं।
(b) If yes, latest assessment year for which assessed – अगर yes लिखा है तो फिर जिस भी नजदीकी वर्ष में आपने टैक्स भरा है, उस वर्ष का उल्लेख करें।
कहां-कहां लगता है, फॉर्म 15 जीWhere is need of Form 15 Gआपको मुख्य रूप से निम्नलिखित जगहों पर फॉर्म 15 जी भरकर जमा करने की जरूरत पड सकती है। लेकिन, किसी भी मामले में फॉर्म 15 जी देने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि टीडीएस कटौती वाली आमदनी को मिलाकर भी आपकी सालाना कुल आमदनी टैक्स भरने लायक नहीं होनी चाहिए।
फॉर्म 15 जी कहां मिलेगा? कैसे डाउनलोड करेंWhere to find form 15G? How to downloadफॉर्म 15 जी प्राप्त करने और भरने के लिए आपके सामने नीचे दिए गए विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं— बैंक या पोस्ट आफिस की शाखा में मिलेगाआपका जिस बैंक या पोस्ट आफिस में खाता है, वहां पर फॉर्म 15 जी या फार्म 15 एच के लिए अनुरोध कर सकते हैं। उसमें मांगे गए डिटेल भरकर अपने हस्ताक्षर करके जमा कर सकते हैं। बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड करेंप्रमुख बैकों की वेबसाइट से भी फॉर्म 15 जी और फॉर्म 15 एच को डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India-SBI) की वेबसाइट से फॉर्म 15 जी और फॉर्म 15 एच डाउनलोड करने का के लिंक नीचे दिए गए हैं—
सभी बैंकों के फार्म 15 जी एक जैसे ही होते हैं। किसी भी बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करके कहीं भी जमा किए जा सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट परइनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर भी फॉर्म 15 जी, फार्म 15 एच व अन्य टैक्स संबंधी उपयोगी फॉर्म, पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद रहते हैं। आप वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्मों की सूची पर जा सकते हैं। वहां से अपने लिए जरूरी फॉर्म को डाउनलोड करके, उसे भरकर जमा कर सकते हैं। https://www.incometaxindia.gov.in/pages/downloads/most-used-forms.aspx Post navigationपीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी कैसे भरें?How to upload EPF Form 15G
सबसे पहले आपको EPFO UAN पोर्टल पर ऑनलाइन लॉग इन करना होगा। 'Online Services' विकल्प पर क्लिक करें और Claim का ऑप्शन चुनें। अब वेरिफिकेशन को पूरा करने के लिए अपने रजिस्टर्ड बैंक एकाउंट के अंतिम 4 अंक दर्ज करने होंगे। फील्ड 1 - करदाता का नाम - जैसा कि पैन कार्ड पर दिखाई दे रहा है।
पीएफ में 15G फॉर्म क्या होता है?फार्म 15 जी: Form 15 G जमा करने से आपको मिलने वाले पैसे पर TDS नहीं कटता, लेकिन इसे आप तभी भर सकते है,जबकि आपकी वार्षिक आय (Annual Income) इतनी नहीं हो उस पर टैक्स जमा करना पड़े। 5 साल के पहले और 50 हजार से अधिक पीएफ की रकम होने पर यह फॉर्म जमा करना अनिवार्य है।
फॉर्म 15G का मतलब क्या होता है?फॉर्म 15G वो लोग (60 साल से कम उम्र के व्यक्ति और HUF) भरते हैं जिन्होंने बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) में निवेश किया होता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी FD की ब्याज़ पर कोई TDS न काटा जायेI मौजूदा आयकर नियमों के तहत,अगर आपकी FD/RD पर सालाना ब्याज 10,000रु से ज़्यादा है तो उस पर TDS कटता हैI अंतरिम बजट 2019 में, TDS ...
15H कैसे भरें?Form 15H kaise bhare : वरिष्ठ नागरिक Post office जाकर 15 H भरकर जमा कर सकते हैं। अगर बुजुर्ग व्यक्ति पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते तो वो किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। इसके लिए घर पर ही घोषणा पत्र भर लें और उस पर दस्तखत कर दें। और किसी परिचित या रिश्तेदार के जरिए form 15H पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दें।
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