15G फॉर्म कैसे भरा जाता है? - 15g phorm kaise bhara jaata hai?

FORM 15H AND 15G: 15G और 15H फॉर्म भर व्यक्ति यह बताता है कि उसकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है. इसके जरिए टीडीएस कटौती से बचा जा सकता है. भारत में अगर किसी व्यक्ति की इंटरेस्ट इनकम अगर 10,000 रुपए सालाना से ज्यादा है तो बैंकों को इस पर टीडीएस की कटौती करना होती है. Bankbazaar की मानें तो अगर किसी व्यक्ति की ये इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो उन्हें फॉर्म 15G और 15H भर कर बैंक में जमा कर टीडीएस कटौती न करने के लिए रिक्वेस्ट करना होता है. 15G और 15H फॉर्म्स में सामान्य अंतर यही है कि 15H फॉर्म 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को भरना होता है. जबकि फॉर्म 15G सभी अन्य लोग भर सकते हैं.

फॉर्म 15H क्या है (What is form 15H)
फॉर्म 15H इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अंडर सेक्शन 197A के अंडर सब सेक्शन 1(C) के भीतर आने वाला डीक्लेरेशन फॉर्म है. 

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1. ये फॉर्म 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग भर सकते हैं.
2. पिछले साल का एस्टीमेट टैक्स जीरो होना चाहिए. व्यक्ति विशेष ने पिछले साल इनकम टैक्स रिटर्न न भरा हो क्योंकि उनकी इनकम टैक्सेबल अमाउंट से कम हो.
3. इस फॉर्म को व्यक्ति को उन सभी बैंक ब्रांच में सबमिट करना होगा जहां से वह ब्याज इक्कठा कर रहा है.
4. पहले ब्याज का भुगतान होने से पहले 15H फॉर्म सबमिट किया जाना चाहिए. यह अनिवार्य नहीं है लेकिन यह बैंक से टीडीएस कटौती को रोक सकता है.
5. अगर जमा के अलावा किसी अन्य सोर्स से इंटरेस्ट इनकम जैसे कि लोन, एडवांस, डिबेंचर, BONDS आदि पर इंटरेस्ट इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो फॉर्म 15H जमा करना होगा.

फॉर्म 15G क्या है (What is form 15G)
फॉर्म 15G इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अंडर सेक्शन 197A के अंडर सब सेक्शन 1और 1(A) के भीतर आने वाला डीक्लेरेशन फॉर्म है. इसके लिए सबमिशन क्राइटेरिया कुछ प्रकार हैं.
1. हिन्दू अविभाजित परिवार, 60 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति.
2. एफडी पर ब्याज के पहले पेमेंट से पहले 15G जमा किया जाना चाहिए.
3. उन सभी बैंक ब्रांच में इन्हें जमा करना होता है जहां से पैसा जमा किया जा रहा है.
4. यह फॉर्म सिर्फ उन्हीं के द्वारा जमा किया जाता है जिनकी टैक्सेबल इनकम शून्य है.
5. व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए.
6. वित्त साल के दौरान ब्याज से कुल आय 2.5 लाख से कम हो.
 

फॉर्म 15 जी और फॉर्म 15 एच का परिचय हम आपसे पिछले लेख में करवा चुके हैं। हमारे कुछ पाठकों ने Form 15G का सैंपल (प्रपत्र 15 जी का नमूना) देने का अनुरोध किया था। इस लेख में जानेंगे कि प्रपत्र 15 जी का नमूना कैसा होता है। इसे कैसे और कहां से डाउनलोड किया जाता है और इसे कैसे भरा जाता है? प्रपत्र 15 जी का नमूना पेश करने से पहले हम, इसका एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे—

अगर आपकी (या किसी अन्य व्यक्ति की) आमदनी बेसिक टैक्स छूट की सीमा से कम है तो टीडीएस कटने से रोकने के लिए फॉर्म 15 जी या फॉर्म 15 एच जमा करना जरूरी होता है।

Form 15 G

फॉर्म 15 जी, उन लोगों का भरना होता है, जिनकी उम्र 60 साल से कम है और सालाना आमदनी बेसिक टैक्स छूट की सीमा के अंदर है। यानी कि टैक्स देने लायक आमदनी नहीं है। फिलहाल (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान) 60 वर्ष से कम उम्र के सामान्य नागरिकों की 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर टैक्स की दर शून्य है।

Form 15 H

फॉर्म 15 एच, उन लोगों को भरना होता है?, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और सालाना आमदनी बेसिक टैक्स छूट की सीमा के भीतर है। फिलहाल (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान) 60 से 80 वर्ष तक के बुजुर्ग नागरिकों की 3 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर टैक्स की दर शून्य है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता।

प्रपत्र 15 जी का नमूनाSample of Form 15 G

15G फॉर्म कैसे भरा जाता है? - 15g phorm kaise bhara jaata hai?

प्रपत्र 15 जी में क्या-क्या भरा जाता है?What details filled in Form 15 G

फॉर्म 15 जी में आपको निम्नलिखित डिटेल्स दर्ज करने होते हैं।

  1. Name of Assesse (Declarant): यहां पर आपको अपना नाम भरना है।
  2. PAN of the assesse: यहां पर आपको अपना पैन नंबर भरना है।
  3. Status: अपनी श्रेणी यानी कि individual (व्यक्तिगत) या HUF (पारिवारिक इकाई) दर्ज करना है।
  4. Previous Year:  जिस financial year (वित्त वर्ष) के लिए आप फॉर्म 15 जी भर रहे हैं।
  5. Residential Status:–यहां पर आपको अपनी निवासीय स्थिति, भरनी है, ध्यान दें फॉर्म 15 जी सिर्फ भारतीय नागरिक ही भर सकते हैं
  6. Flat/Door/Block No: अपने पते से ये संबंधित डिटेल यहां भरने हैं
  7. Name of Premises – जिस परिसर में आप रह रहे हैं, उसके डिटेल
  8. Road/Street/Lane – सडक, मार्ग, गली का नाम या नंबर
  9. Area/Locality – जिस क्षेत्र में आप रहते हैं
  10. Town/City/District– नगर, शहर या जिले का नाम
  11. State – जिस राज्य के आप निवासी हैं, उसका नाम
  12. PIN – अपने पता से संबंधित पिनकोड नंबर
  13. Email – अपना ईमेल एड्रेस यहां दर्ज करें
  14. Telephone no– अपना टेलीफोन या मोबाइल नंबर
  15. (a) whether assessed to tax under the income tax act, 1961? –  अगर, पिछले 6 सालों के दौरान कभी भी आपको अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाना पडा हो तो यहां पर ‘yes’ लिखें।

(b) If yes, latest assessment year for which assessed – अगर yes लिखा है तो फिर जिस भी नजदीकी वर्ष में आपने टैक्स भरा है, उस वर्ष का उल्लेख करें।

  1. Estimated income for which declaration is made –आपकी जिस आमदनी पर टीडीएस कट सकता है, उसकी कुल रकम यहां लिखें।
  2. Estimated total income of the previous year in which income mentioned in column 16 to be included– अपने सभी स्रोतों से प्राप्त सालाना आमदनी का टोटल यहां दर्ज करें। इसमें सेलरी, ब्याज, किराया, कमीशन, स्टाइपेंड वगैरह के साथ-साथ उस इनकम को भी शामिल करें, जिस पर टीडीएस कटौती रुकवाना चाहते हैं।
  3. Details of Form 15G other than this form filed during the previous year, if any;  जो फॉर्म 15 जी आप अभी भर रहे हैं, उसके पहले भी अगर आपने फॉर्म 15 जी जमा किए हैं, तो उनका डिटेल्स यहां दो हिस्सों में करना है—
    • total number of form no 15G filed : आपने अब तक कितने फॉर्म 15 जी जमा किए हैं, उनकी संख्या यहां दर्ज करनी है।
    • aggregate amount of income for which form 15G filed: यहां पर आपको, अपनी उस पूरी आमदनी का उल्लेख करना है, जिसके लिए आपने फॉर्म 15 जी जमा किए हैं।
  4. Details of income for which declaration is filed; जिन आमदनियों के लिए आपने फॉर्म 15 जी भरे हैं, उनके सबके डिटेल नीचे दी गई तालिका में भरने हैं। इनमें निम्नलिखित डिटेल देने हैं।
    • Identification/Account number: उस निवेश का आइडेंटिफिकेशन नंबर जोकि रसीद में दर्ज रहता है या अकाउंट नंबर जिसमें पैसा जमा था
    • Nature of Income: वह आमदनी किस तरह की थी, जैसे कि सेलरी, ब्याज, कमीशन, किराया, इनाम वगैरह में से किस प्रकार की थी
    • Section under which tax is deductible: इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन नंबर के हिसाब से टीडीएस काटने ​का नियम है
    • Amount of income – संबंधित आमदनी की मात्रा
  5. Signatures – यहां पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं।

कहां-कहां लगता है, फॉर्म 15 जीWhere is need of Form 15 G

आपको मुख्य रूप से निम्नलिखित जगहों पर फॉर्म 15 जी भरकर जमा करने की जरूरत पड सकती है। लेकिन, किसी भी मामले में फॉर्म 15 जी देने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि टीडीएस कटौती वाली आमदनी को मिलाकर भी आपकी सालाना कुल आमदनी टैक्स भरने लायक नहीं होनी चाहिए।

  • 5 साल के पहले ईपीएफ निकालने में: 5 साल की नौकरी पूरी होने के पहले अगर आप अपना ईपीएफ निकालते हैं, तो आपका 10 % टीडीएस काटा जा सकता है। अगर 50 हजार रुपए से ​अधिक निकालते हैं तब। ऐसे मामले में टीडीएस कटौती रोकने के लिए आप फॉर्म 15 जी जमा कर सकते हैं।
  • 40 हजार से अधिक बैंक की ब्याज पर: सामान्य लोागों के लिए बैंक या पोस्ट आफिस में जमा पर 40 हजार रुपए से अधिक ब्याज मिल रही है तो उस पर 10 % टीडीएस काटने का नियम है। जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों की 50 हजार रुपए से अधिक की ब्याज के भुगतान पर टीडीएस काटने का नियम है। यहां भी टीडीएस कटौती रोकने के लिए आप फॉर्म 15 जी या फॉर्म एच जमा कर सकते हैं।
  • 2.4 लाख से अधिक किराया मिलता है तो: अगर किसी को सालाना 2.4 लाख रुपए से ज्यादा किराया चुकाया जा रहा है तो उस पर 10 % टीडीएस काटकर जमा करने का नियम है। यहां भी टीडीएस कटौती रोकने के लिए संपत्ति की मालिक की ओर से फॉर्म 15 जी जमा किया जा सकता है।
  • 15 हजार से अधिक बीमा कमीशन पर: अगर आप बीमा एजेंट हैं तो साल भर में 15 हजार से अधिक का कमीशन बनने पर, 5 % टीडीएस काटने का नियम है। इसे रोकने के लिए आप फॉर्म 15 जी जमा कर सकते हैं।

फॉर्म 15 जी कहां मिलेगा? कैसे डाउनलोड करेंWhere to find form 15G? How to download

फॉर्म 15 जी प्राप्त करने और भरने के लिए आपके सामने नीचे दिए गए ​विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं—

बैंक या पोस्ट आफिस की शाखा में ​मिलेगा

आपका जिस बैंक या पोस्ट आफिस में खाता है, वहां पर फॉर्म 15 जी या फार्म 15 एच के लिए अनुरोध कर सकते हैं। उसमें मांगे गए डिटेल भरकर अपने हस्ताक्षर करके जमा कर सकते हैं।

बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड करें

प्रमुख बैकों की वेबसाइट से भी फॉर्म 15 जी और फॉर्म 15 एच को डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India-SBI) की वेबसाइट से फॉर्म 15 जी और फॉर्म 15 एच डाउनलोड करने का के लिंक नीचे दिए गए हैं—

  • https://retail.onlinesbi.com/sbi/downloads/form15-g.pdf
  • https://retail.onlinesbi.com/sbi/downloads/form15h.pdf

सभी बैंकों के फार्म 15 जी एक जैसे ही होते हैं। किसी भी बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करके कहीं भी जमा किए जा सकते हैं।

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर भी फॉर्म 15 जी, फार्म 15 एच व अन्य टैक्स संबंधी उपयोगी फॉर्म, पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद रहते हैं। आप वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्मों की सूची पर जा सकते हैं। वहां से अपने लिए जरूरी फॉर्म को डाउनलोड करके, उसे भरकर जमा कर सकते हैं।

https://www.incometaxindia.gov.in/pages/downloads/most-used-forms.aspx

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पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी कैसे भरें?

How to upload EPF Form 15G सबसे पहले आपको EPFO UAN पोर्टल पर ऑनलाइन लॉग इन करना होगा। 'Online Services' विकल्प पर क्लिक करें और Claim का ऑप्शन चुनें। अब वेरिफिकेशन को पूरा करने के लिए अपने रजिस्टर्ड बैंक एकाउंट के अंतिम 4 अंक दर्ज करने होंगे। फील्ड 1 - करदाता का नाम - जैसा कि पैन कार्ड पर दिखाई दे रहा है।

पीएफ में 15G फॉर्म क्या होता है?

फार्म 15 जी: Form 15 G जमा करने से आपको मिलने वाले पैसे पर TDS नहीं कटता, लेकिन इसे आप तभी भर सकते है,जबकि आपकी वार्षिक आय (Annual Income) इतनी नहीं हो उस पर टैक्स जमा करना पड़े। 5 साल के पहले और 50 हजार से अधिक पीएफ की रकम होने पर यह फॉर्म जमा करना अनिवार्य है।

फॉर्म 15G का मतलब क्या होता है?

फॉर्म 15G वो लोग (60 साल से कम उम्र के व्यक्ति और HUF) भरते हैं जिन्होंने बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) में निवेश किया होता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी FD की ब्याज़ पर कोई TDS न काटा जायेI मौजूदा आयकर नियमों के तहत,अगर आपकी FD/RD पर सालाना ब्याज 10,000रु से ज़्यादा है तो उस पर TDS कटता हैI अंतरिम बजट 2019 में, TDS ...

15H कैसे भरें?

Form 15H kaise bhare : वरिष्‍ठ नागर‍िक Post office जाकर 15 H भरकर जमा कर सकते हैं। अगर बुजुर्ग व्‍यक्ति पोस्‍ट ऑफि‍स नहीं जा सकते तो वो किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। इसके लिए घर पर ही घोषणा पत्र भर लें और उस पर दस्‍तखत कर दें। और किसी परिचित या रिश्‍तेदार के जरिए form 15H पोस्‍ट ऑफ‍िस में जमा करवा दें।