x Show आयकर विभाग कभी भी र्इ-मेल के माध्यम से आपके क्रेटिड कार्ड, बैंक अथवा अन्य वित्तीय खातों के पिन नंबर, पासवर्ड अथवा समकक्ष प्रकार की प्रयोग की जा सकने वाली सूचना की मांग नही करता है। आयकर विभाग की करदताओं से अपील है कि ऐसे-र्इ-मेल का उत्तर न दें तथा अपने क्रेटिड कार्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय खातों से संबंधित जानकारी को किसी से सांझा न करें।
फार्म संख्या.:आ.क.वि.-1 - सहजकिसी व्यष्टिको निवासी के लिए (जो की सामान्यत: निवासी के लिए अतिरिक्त नहीं हो) जिसकी कुल आय 50 लाख रु. तक हो, वेतन के आय हो, एक आवासीय संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) कृषि 5000 रु. तक हो! फार्म संख्या.:आ.क.वि.-2व्यष्टिको और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है फार्म संख्या.:आ.क.वि.-3कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियो और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए फार्म संख्या.:आ.क.वि.-4 सुगमऐसे व्यष्टियो, हिन्दू अवियक्त कुटुम्ब और फर्मो (एलएलपी से भिन्न) के लिए जो निवासी है और जिनकी कुल आय 50 लाख रु. तक है और जिसकी आयकर गणना धारा 44कघ, 44कघ या 44कङ के अधीन की जाती है फार्म संख्या.:आ.क.वि.-5(i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आईटीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति फार्म संख्या.:आ.क.वि.-6धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनीयों से भिन्न कंपनियों के लिए फार्म संख्या.:आ.क.वि.-7उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी है, जिनसे केवल धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139 (4ग) या धारा 139 (4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है फार्म संख्या.:फार्म आईटीआर- Vजहां आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में दायर किये गए परन्तु इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित नहीं किये गए फार्म संख्या.:भारतीय आयकर विवरणी पावतीजहां आय विवरणी का डाटा आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 में दायर किए गए तथा सत्यापित किए गए फार्म संख्या.:आ.क.वि.-यूवक्तियो के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस महीने के भीतर आये को अघतन करने के लिए
एक निवासी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान आयु में 60 या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम के हो गये हैँ, आय कर उद्देश्यों के लिए उन्हें वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। एक अति वरिष्ठ नागरिक वह निवासी व्यक्ति हैँ जो पिछले वर्ष किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक के हो गये हैँ।
लागू होने वाले फॉर्म
निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर स्लैबवरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिक विद्यमान कर व्यवस्था या निम्नतर कराधान दर (आयकर अधिनियम की धारा 115 BAC के तहत) के साथ नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। नई कर व्यवस्था में रियायती दरों का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को वर्तमान कर व्यवस्था में उपलब्ध कुछ छूटों और कटौतियों (जैसे 80C, 80D,80TTB, HRA) की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर
निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता हैअनुभाग 24(b) – आवास ऋण और आवास सुधार ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की गृह सम्पत्ति से प्राप्त आय से कटौती। स्व-अध्यासित सम्पत्ति के मामले में, आवास ऋण पर सन्दत्त की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। धारा 24(b) के तहत ऋण पर स्वीकार्य ब्याज को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:
आयकर अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां ये कटौतियां उन करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं होंगी जो धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, केवल धारा 80CCD(2) के तहत कटौती को छोड़कर, जो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भी अनुज्ञेय होगी।
करदाता की आयु की परवाह किए बिना लागू कर लाभों के साथ साथ, वरिष्ठ/अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अन्य बढ़े हुए / अतिरिक्त लाभ हैं। अतिरिक्त लाभों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है: आयकर विवरणी का कागजी दाखिला अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष या उससे अधिक आयु) के पास फॉर्म 1 या 4 का उपयोग करके ऑफ़लाइन / पेपर ढंग में अपना आई.टी.आर. जमा करने का विकल्प है। उनके लिए ई-फ़ाईलिंग का विकल्प भी उपलब्ध है। अग्रिम कर भुगतान से राहत अनुभाग 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर दायित्व 10,000 रुपए या उससे अधिक है, अपने कर का भुगतान अग्रिम कर के रूप में करेगा।लेकिन, अनुभाग 207 निवासी वरिष्ठ नागरिक को अग्रिम कर के भुगतान से राहत प्रदान करता है। इस प्रकार, कोई निवासी वरिष्ठ नागरिक, जिसके पास कारोबार या व्यवसाय से कोई आय नहीं है, अग्रिम कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बैंक जमा के ब्याज पर आयकर कटौती आयकर अधिनियम के अनुभाग 80TTB बैंकों, डाक कार्यालय या सहकारी बैंकों में जमा खातों से अर्जित ब्याज पर कर लाभ की अनुमति देता है। वरिष्ठ नागरिक द्वारा अर्जित 50,000 रुपए तक की अधिकतम ब्याज आय के लिए कटौती की अनुमति है। इस उपबंध के अंतर्गत बचत जमा और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज कटौती का पात्र है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत, बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक को 50,000 रुपए तक के ब्याज का भुगतान बिना स्रोत पर (TDS) कोई कर काटे किया जाता है। इस सीमा की संगणना प्रत्येक बैंक के लिए व्यक्तिगत रूप से की जानी है। चिकित्सा सम्बन्धी बीमा और व्यय के संबंध में कर लाभ आयकर अधिनियम के अनुभाग 80D के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा सम्बन्धी बीमा नीति के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 50,000 रुपए तक की उच्चतर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। गैर-वरिष्ठ नागरिकों के मामले में सीमा 25,000 रुपए है। इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुभाग 80DDB के अनुसार विशिष्ट बीमारियों के उपचार के लिए स्वयं या आश्रित व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय पर कर कटौती की अनुमति दी जाती है। किसी वरिष्ठ नागरिक के मामले में अधिकतम कटौती राशि 1 लाख रुपए है (गैर-वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के लिए 40,000 रुपए है)। पृष्ठ की अंतिम बार समीक्षा की गई या अपडेट किया गया: 25-जुलाई-2022 |