यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना कब शुरू हुई? - yoopee bhaagyalakshmee yojana kab shuroo huee?

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Last updated on Sep 26, 2022

The Uttar Pradesh Basic Education Board (UPBEB) is all set to invite fresh applications for the UP SUPER TET (Teacher Eligibility Test) Exam. The said exam is conducted to recruit candidates for the post of Assistant Teacher & Principal in Junior High Schools across the state of Uttar Pradesh. The vacancy is expected to be somewhere around 17000. The minimum eligibility criteria for the Assistant Teacher posts is graduation whereas for the posts of Principal it shall be graduation accompanied by 5 years of teaching experience. The willing candidates can go through the UP SUPER TET Syllabus and Exam Pattern from here.

(पंजीकरण) भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश 2021(Uttar Pradesh Bhagyalakshmi Scheme in hindi) 2021 Application Form download

पिछले साल उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में कई योजनाओं को लागू किया था. उनमें से एक योजना है भाग्यलक्ष्मी योजना. हालाँकि इस योजना को कुछ सालों पहले लांच किया गया था, फिर इसे तत्कालिक मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल से फिर से जारी कर दिया है. इस योजना के तहत छोटी बच्ची के जन्म के बाद उसकी माँ को बच्ची की शिक्षा और देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह उत्तरप्रदेश की महिलाओं की स्तिथि के विकास के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना कब शुरू हुई? - yoopee bhaagyalakshmee yojana kab shuroo huee?

भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तरप्रदेश लांच की जानकारी (Launched Details)

1. योजना का नाम भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तरप्रदेश
2. योजना का लांच सन 2006 – 07
3. योजना का रिलांच सन 2017
4. योजना की दोबारा शुरुआत यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा
5. योजना की देखरेख उत्तरप्रदेश के महिला कल्याण विभाग
6. योजना के लाभार्थी छोटी बच्चियां और उनकी माताएं

Aim

गरीब बच्चियों का विकास :- इस योजना के माध्यम से गरीब बच्चियों की उनके परिवार और समाज में स्तिथि के विकास का लक्ष्य तय किया गया है. यदि सरकार उन बच्चियों की आर्थिक सहायता करती है, तो उन पर वे बच्चियां आगे जाकर बोझ नहीं रहेंगी.

योजना में दिए जाने वाले लाभ (Benefits Under The Scheme)

  • वित्तीय सहायता :- इस योजना के तहत छोटी बच्चियों को जन्म देने वाली माताओं को उनकी बच्चियों के पालन पोषण के लिए 50,000 रूपये तक के बांड की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी, और साथ ही उन्हें उनकी अच्छे से देखभाल करने में मदद के लिए 5,100 रूपये भी अलग से राज्य सरकार द्वारा दिए जायेंगे.
  • बच्चियों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति :- इस योजना के तहत बच्चियों की शिक्षा के लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी. बच्ची के 6 वीं कक्षा में प्रवेश करने पर उन्हें 3000 रूपये, 8 वीं कक्षा में 5000 रूपये, कक्षा 10 वीं में 7000 रूपये, और कक्षा 12 वीं में 8000 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.
  • ब्याज की राशि :- इस योजना में दी जाने वाली राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी. राज्य सरकार द्वारा जमा की गई राशि पर बैंक द्वारा विशेष ब्याज भी दिया जायेगा. जब उम्मीदवार 18 साल की होंगी, तो वे इस ब्याज की राशि को निकालने के लिए सक्षम होंगी.
  • अन्य सहायता :- इस योजना में रजिस्टर्ड होने वाली बच्चियों को इन सहायताओं के अलावा अन्य सहायतायें भी प्रदान की जाएगी.
  • यदि कोई बच्ची किसी बीमारी का शिकार हो जाती है, तो उसके ईलाज के लिए उन्हें 25,000 रूपये की राशि दी जाएगी.
  • यदि उनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार 42,500 रूपये तक की राशि सरकार से प्राप्त कर सकता है.
  • वहीं बच्ची की सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 1 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे.
  • बच्ची के 21 साल की उम्र पार करने के बाद उनकी शादी के लिए उन्हें 2 लाख रूपये भी प्रदान किये जायेंगे.

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज (Eligibility Criteria and Required Documents)

  • कानूनी रूप से उत्तरप्रदेश के निवासी :- इस योजना में शामिल होने वाले लाभार्थी छोटी बच्ची के परिवार को उत्तरप्रदेश का कानूनी रूप से निवासी होना आवश्यक है. तभी वे इस विकासशील योजना का हिस्सा बनने के लिए सक्षम होंगे. इसके लिए उन्हें अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी.
  • केवल बीपीएल परिवार के लिए :- इस योजना के उल्लेखित ड्राफ्ट के अनुसार केवल गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार की बच्चियों के लिए यह योजना लागू की गई है. इसके अलावा इसमें और कोई योग्य नहीं है. अतः इस योजना के लाभार्थी को अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण यानि बीपीएल कार्ड फॉर्म के साथ जमा करना आवश्यक है.
  • आय सीमा एवं प्रमाण पत्र :- इस योजना में जिस बीपीएल परिवार को लाभ प्रदान किया जाना है उनकी वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए. इसका प्रमाण देने के लिए लाभार्थी को अपना आय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है.
  • बच्ची के जन्म का प्रमाण :- इस योजना का वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए बच्ची के परिवार वालों को उसके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है. और उन्हें उसका प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा. इसके बिना इस योजना का लाभ उठाना असंभव है.
  • केवल 3 बच्चों के लिए :- यदि किसी आवेदक के 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा. इसके लिए लाभार्थी के केवल 3 या उससे कम बच्चे होने चाहिए.
  • आँगनवाड़ी के साथ रजिस्ट्रेशन :- यह सबसे आवश्यक है कि गर्भवती महिला और उसकी नवजात बच्ची का नाम आँगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर्ड होना चाहिए. यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य एवं टीकाकरण मिल रहा है.
  • सरकारी स्कूल में बच्ची का प्रवेश :- इस योजना में दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बच्ची की शिक्षा के लिए प्रदान की जानी है, इसलिए बच्ची का किसी भी सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना और अपनी शिक्षा जारी रखना आवश्यक है.
  • अन्य पात्रता :- इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं दिया जायेगा जोकि अपनी बच्ची को किसी मजदूर के रूप में काम कराते हैं. इसके अलावा यदि वे बच्ची की 18 साल की उम्र से पहले शादी कराते हैं, तो भी उन्हें इस योजना के अंतर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी.
  • राशन कार्ड :- इस योजना के तहत सम्बंधित स्थानीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया बच्ची एवं उसके माता और पिता सभी का वैलिड राशन कार्ड होना जरुरी है.

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आवेदन की प्रक्रिया (Application Process)

इस योजना का लाभ उठाने वाले आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते हैं.

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया :-

  • सबसे पहले आवेदकों को अपनी बेटी के जन्म लेने के बाद अपने पास के आंगनवाड़ी वर्कर्स में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
  • यहाँ वे आपको भाग्यलक्ष्मी योजना का आवेदन फॉर्म दे देंगे. जिसमें पूछी जाने वाली सभी जानकारी को भर कर एवं आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर आप फॉर्म को वहीँ जमा कर सकते हैं, या फिर आप महिला कल्याण विभाग के कार्यलय में भी अपना आवेदन फॉर्म दे सकते हैं. यह पूरी तरह से निशुल्क रहेगा.
  • इसके बाद बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी सभी सर्कल्स से जानकारी एकत्र कर जिला डिप्टी डायरेक्टर और महिला एवं बाल विकास विभाग को 15 दिनों के अंदर जमा कर देंगे.

नोट :- महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए आवेदकों अपना बीपीएल कार्ड एवं बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :-

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों को इसकी अधिकारिक वेबसाइट की लिंक  पर क्लिक करने की आवश्यकता है. यहाँ से आपको इसका डिजिटलाइज्ड आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जायेगा.
  • इस आवेदन फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारी सही – सही भरनी होगी. और सभी दस्तावेजों को इसके साथ अटैच करना होगा.
  • इसके बाद आपको इस फॉर्म को सुरक्षित रखने एवं इसे जमा करने के लिए सेव / सबमिट बटन कर क्लिक करना होगा. और अंत में आपके द्वारा जमा किये गए आवेदन फॉर्म की सम्बंधित अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी.

यह योजना समाज की उस समस्या को खत्म करने में मदद करेगी जो लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव करते हैं, और अक्सर लड़कियों को बोझ समझते हैं. इस तरह की योजना के आने से समाज के साथ – साथ देश का भी विकास होगा.

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उत्तर प्रदेश में भाग्यलक्ष्मी योजना कब शुरू हुई?

उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना 2017 में शुरू की गई थी। यह एक छात्रवृत्ति योजना (बालिकाओं के लिए पैसा) है। भाग्य लक्ष्मी योजना नाम की नई विकास योजना का लक्ष्य कन्याओं को बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार लड़कियों को पालने और शिक्षित करने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

यूपी में लड़कियों के लिए कौन सी योजना चल रही है?

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना 2022 के लाभ इस योजना का लाभ राज्य के आर्थिक उप से गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा । UP Bhagya Laxmi Yojana 2022 के तहत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में 50000 रूपये की धनराशि जमा की जाएगी और माँ को भी 5100 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना क्या है?

➡ इस हिसाब से पहले 5 वर्षों में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बालिका को ₹30000 की रकम मिलेगी । ➡ बालिका जब कक्षा 6 में प्रवेश लेती है तो इसे ₹2000 की रकम दी जाती है । ➡ इसी प्रकार से लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जब बालिका का प्रवेश कक्षा 9 में होता है तो उसे ₹4000 फिर से दिए जाते हैं ।

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है?

इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है ? भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 3000 रूपये, कक्षा 8 में प्रवेश लेने पर 5000 रूपये, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 7000 रूपये और कक्षा 12 में 8000 रूपये की आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है।