Records अभिलेखीय अभिलेखों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए अपनाई गई विधियों की चर्चा कीजिए - raichords abhilekheey abhilekhon ke sanrakshan aur punarsthaapan ke lie apanaee gaee vidhiyon kee charcha keejie

आयोग को अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंधन और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करने और कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करने के लिए लोक प्राधिकारियों को निर्देश देने की शक्ति है। धारा 19(8) नीचे दिया गया है:
19(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है—

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:--

i. सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है;

ii. यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;

iii. कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना;

iv. अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

v. अपने अधिकारीयों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;

vi. धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।