पुरानी पेंशन बहाली लेटेस्ट न्यूज़ Today Jharkhand - puraanee penshan bahaalee letest nyooz today jharkhand

Jharkhand Old Pension Scheme झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए अधिसूचना जारी की दी है। यह अधिसूचना वित्त विभाग ने जारी की है। अपनी पसंद की योजना के तहत पेंशन के लिए कर्मचारियों को शपथपत्र देना होगा। इसका फार्मेट जारी हो गया है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Old Pension Scheme झारखंड में पुरानी पेंशन योजन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा को अमल में लाने का काम शुरू हो गया है। सरकार की घोषणा के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना के लिए अधिसूचना जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों से शपथपत्र के माध्यम से अपनी इच्छा बताने को कहा गया है। शपथ पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए वित्त विभाग ने बुधवार को इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है।

अगल-अलग प्रारूप में शपथपत्र जारी

बुधवार को विकल्प के तौर पर कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रारूप में शपथपत्र जारी भी किए गए। पुरानी पेंशन योजना अथवा अंशदायी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को इससे संबंधित आवेदन निर्धारित प्रारूप में 15 नवंबर तक दे देना होगा। नवंबर महीने के वेतन का भुगतान जीपीएस कटौती के बगैर नहीं होगी।

छह बिन्दुओं पर शपथपत्र देना अनिवार्य

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए छह बिंदुओं का एक शपथपत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार कर्मचारियों को लिखित रूप से शपथपत्र के माध्यम से बताना होगा कि वे पुरानी पेंशन योजना अथवा अंशदायी पेंशन योजना में से किसी एक में बने रहना चाहते हैं। कर्मचारियों को लिखकर देना होगा कि उन्हें एसओपी की शर्तें मान्य हैं।

अर्जित ब्याज राशि समायोजित किया जाएगा

कर्मचारियों को यह भी लिखित रूप से देना होगा कि एनएसडीएल से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को नहीं मिलने की स्थिति में सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन मुझे प्राप्त होने वाले उपदान से समायोजित किया जाएगा।

अंशदान संबंधित दावेदारी नहीं कर पाएंगे

एनएसडीएल में अंशदान से संबंधित कोई भी दावेदारी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर, कर्मचारी अगर अंशदायी पेंशन योजना को जारी रखना चाहेंगे तो उन्हें इसके लिए भी शपथपत्र के माध्यम से लिखित तौर पर वित्त विभाग को देना होगा।

Edited By: M Ekhlaque

Jharkhand Old Pension Scheme: झारखंड (Jharkhand) में जारी सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बृहस्तिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. ये योजना 1 सितम्बर 2022 से लागू होगी. इसके लागू होने के साथ ही 1 दिसंबर 2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना खत्म हो जाएगी. ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) का आभार जताने वालों की लंबी कतार लग गई. ढोल-नगाड़े की आवाज से पूरा मंत्रालय परिसर गूंज उठा. सरकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया. एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई दी गई.

कर्मचारियों को मिलेगा लाभ 
गौरतलब है कि, राज्य में अभी लगभग 1.95 लाख स्थाई अधिकारी और कर्मचारी हैं. इनमें से 1.25 लाख नई पेंशन योजना के दायरे में हैं, जो 2004 में अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद बहाल हुए हैं, इन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा. पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी और इसकी जगह पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू कर दी गई थी. राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला झारखंड तीसरा राज्य बना है. 

'एक और वादा पूरा हुआ' 
कैबिनेट की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि, ''एक और वादा हुआ पूरा. झारखण्ड राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन हुई लागू. जोहार.''

एक और वादा हुआ पूरा।

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झारखण्ड राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन हुई लागू।

जोहार। pic.twitter.com/Dob85op0lR

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 1, 2022

नई पेंशन स्कीम 
बता दें कि, नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन में से 10 फीसदी कटौती होती थी, उतना ही सरकार मिलाकर उसे निवेश करती थी. ये निवेश शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव पर आधारित होता था. रिटायरमेंट पर उसका जितना पैसा बनता था, उसका 60 फीसदी उन्हें भुगतान करने का प्रावधान था. शेष 40 फीसदी पैसा फिर से निवेश करने का प्रावधान था. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मौत पर उनके आश्रित पति-पत्नी को किसी तरह की पेंशन का प्रावधान नहीं था और ये 40 फीसदी राशि भी सरकार के पास चली जाती थी. अब कर्मचारियों को इससे छुटकारा मिल जाएगा. नई पेंशन स्कीम पेंशन का प्रावधान ना के बराबर था. 

ओल्ड पेंशन स्कीम
ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को उसके मूल वेतन का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है. इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शामिल होता है, साथ ही DA भी शामिल होता है. आम कर्मचारियों की तरह की पेंशनधारियों को भी हर 6 महीने में DA में होने वाले बदलाव का लाभ मिलता है. इसके साथ ही पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का लाभ मिलता है. पेंशनधारी के 80 वर्ष उम्र होने पर मूल पेंशन का 20 फीसदी बढ़ोत्तरी होता है, जो 85 साल होने पर 30 फीसदी, 90 साल होने पर 40 फीसदी, 95 साल होने पर 50 फीसदी और 100 साल होने पर 100 फीसदी बढ़ता है.  

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क्या झारखंड में पुरानी पेंशन लागू हो गई?

झारखंड की हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दी है. नयी अंशदायी पेंशन योजना को खत्म करते हुए पुरानी पेंशन योजना के लिए कई शर्तें लगायी है. इसके तहत एक दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है.

पुरानी पेंशन कब तक बहाल होगी?

इसमें दावा किया गया है कि कैबिनेट ने नई पेंशन स्कीम (NPS) को खत्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने का फैसला किया है। इसमें दावा किया गया है कि इसे मार्च, 2023 से लागू किया जाएगा।

झारखंड में पेंशन कब मिलेगा?

झारखंड में लागू ओल्ड पेंशन स्कीम को जानिए:1.25 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ, OPS लागू करने वाला झारखंड तीसरा राज्य सियासी संकट में घिरी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सोरेन सरकार की कैबिनेट ने गुरुवार को ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 सितम्बर 2022 से लागू होगी।

क्या है पुरानी पेंशन योजना?

पुरानी पेंशन (OPS) एक सुरक्षित पेंशन योजना है. इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है. नई पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है. पुरानी पेंशन OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है.