यूपी में महंगा हुआ पुरानी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन | तस्वीर साभार: BCCL मुख्य बातें
Car Registration: यूपी में पुरानी कार व बाइक चलाना अब पहले से महंगा होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव किया गया है। अब एक अप्रैल से 15 साल पुरानी कार का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए करीब 4800 रुपये फीस और ग्रीन टैक्स अलग से जमा करना पड़ेगा। इसी प्रकार 15 साल पुराने दोपहिया वाहन के दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की फीस 300 रुपये और ग्रीन टैक्स अलग से था। लेकिन एक अप्रैल से इनका दोबारा पंजीकरण कराने पर 1400 रुपये की फीस देनी होगी। अब पुरानी कार एवं बाइक चलाना महंगा पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ऐसे वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया है। अब 15 साल पुराने प्राइवेट व कॉमर्शियल वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर पहले से अधिक फीस चुकानी होगी। कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस भी बढ़ाई गई है। कार की री-रजिस्ट्रेशन फीस करीब आठ गुना बढ़ाई गई है। नए नियम एक अप्रैल से प्रभावी होगा। 600 रुपये फीस एवं ग्रीन टैक्स लिया जाएगा 4000 तक देना पड़ेगा फिटनेस शुल्क परिवहन मंत्रालय ने बदले नियम Lucknow News in Hindi (लखनऊ समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। |