जनधन खाता कौन कौन सकता है? - janadhan khaata kaun kaun sakata hai?

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक जो अब तक बैंकिंग सेवाओं से नहीं जुड़ा है अपना खाता खुलवा सकता है। किसी भी बैंक की शाखा या बैंक मित्र के जरिए PMJDY Account खुलवाया जा सकता है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) की शुरुआत की थी। यह योजना देश में PMJDY के नाम से लोकप्रिय है। देश के हर परिवार को बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन सेवाओं से जोड़ने के लक्ष्य के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं, 2018 में इस योजना को और व्यापक बनाते हुए सरकार ने देश के हर व्यस्क को बैंकिंग व अन्य सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा। PMJDY की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 28 मार्च तक देश के 42.05 करोड़ लोग जनधन खाता खुलवा चुके हैं। इन खातों में 141,592.44 करोड़ रुपये का बैलेंस है।   

कौन खुलवा सकता है खाता और क्या है अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस

इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक जो अब तक बैंकिंग सेवाओं से नहीं जुड़ा है, अपना खाता खुलवा सकता है। किसी भी बैंक की शाखा या बैंक मित्र के जरिए PMJDY Account खुलवाया जा सकता है। 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग भी इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट खुलवा सकता है। आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट और पैन जैसे डॉक्यूमेंट्स के साथ खाता खुलवा सकते हैं। 

इस स्कीम के फायदे 

  • PMJDY अकाउंट खुलवाने पर किसी तरह का चार्ज देय नहीं होता है।
  • प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलने वाले खाते में कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है।
  • इस अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।
  • इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने वाले अकाउंटहोल्डर को एक रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है।
  • इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने पर मिलने वाले रुपे कार्ड पर पहले एक लाख रुपये का एक्सीडेंटल कवर मिलता था। हालांकि, 28.02.2018 के बाद खुले अकाउंट पर मिले रुपे कार्ड पर दो लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है।
  • PMJDY के तहत अकाउंट खुलवाने वालों को 10 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है।
  • वहीं, 2,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए किसी तरह की शर्त नहीं होती है। 
  • PMJDY अकाउंटहोल्डर्स को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY) और मुद्रा स्कीम्स के बेनिफिट्स सीधे अकाउंट में मिलता है। 

Edited By: Ankit Kumar

योजना का विवरण

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो।

खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। हालांकि, खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहती है, वह / वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
  • यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य कर सकता है।
  • यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्ता वर्णित “वैद्य सरकारी कागजात” नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नंलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
    • केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीरय संस्थािनों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र;
    • उक्त् व्यहक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।

इस योजना से जुड़े विशेष लाभ निम्नाजनुसार हैं

  • जमा राशि पर ब्याज।
  • एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर।
  • कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं।
  • प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रू0 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा
  • भारत भर में धन का आसानी से अंतरण।
  • सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्तफ होगा।
  • छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चाूत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
  • पेंशन, बीमा उत्पांदों तक पहुंच।
  • प्रधान मन्त्री जन धन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम आदि चैनल पर कम से कमएक सफल वित्तीयी अथवा गैर- वित्तीयी लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक) और/अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो,रूपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।
  • प्रति परिवार, मख्यधत: परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

खाता खोलने का फॉर्म ( अंग्रेजी ) खाता खोलने का फार्म ( हिन्दी )


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जनधन खाता कौन खोल सकता है?

योजना का विवरण खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। हालांकि, खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहती है, वह / वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा।

जन धन योजना का क्या लाभ है?

जन धन खाता खोलने वाले को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है या खरीददारी कर सकता है. जनधन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना आसान है. जनधन खाता है तो पीएम किसान और श्रमयोगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुल जाएगा. सरकारी योजनाओं के फायदों का सीधा पैसा खाते में आता है.

जनधन खाता कौन सी बैंक में खुलवा सकते हैं?

इस योजना में खाता खुलवाने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जनधन खाता किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या राष्ट्रीयकृत बैंक में विजिट करके जीरो बैलेंस से खुलवाया जा सकता है।

जनधन खाते में एक बार में कितने पैसे निकाल सकते हैं?

बिना बैलेंस भी अकाउंट से निकाल सकते हैं 10,000 रुपये सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 10 हजार कर दिया है. इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 साल है. ओवरड्राफ्ट सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपका जन-धन अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए.