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छत्तीसगढ़ में घर खरीदारों को अपनी प्रॉपर्टी के मूल्य का एक हिस्सा स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में देना पड़ता है ताकि सेल डीड सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम पर पंजीकृत हो सके। यह लेख संख्याओं पर प्रकाश डालता है यानी छत्तीसगढ़ में एक घर खरीदार को अपनी प्रॉपर्टी को पंजीकृत करने के लिए कितने पैसे चाहिए? स्टांप शुल्क क्या है?स्टांप शुल्क राज्य द्वारा निर्धारित एक कर (टैक्स) है जो घर खरीदने वाले को प्रॉपर्टी अपने नाम में परिवर्तित करने के लिए भुगतान करना पड़ता है। भारतीय संविधान के तहत भूमि राज्य का विषय है, इसलिए प्रॉपर्टी पर स्टांप शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है क्योंकि राज्यों के पास इस टैक्स को तय करने का अधिकार होता है। रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी पर स्टांप शुल्कअगर आप राज्य की राजधानी रायपुर या छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शहर में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी की लागत का 5% स्टांप शुल्क के रूप में देना होगा। आपको छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी के पंजीकरण शुल्क के रूप में लेनदेन के मूल्य का 1% अलग से भी देना होगा। हालाँकि, यह तभी देना होगा जब प्रॉपर्टी किसी पुरुष के नाम पर पंजीकृत की जा रही हो।
रायपुर, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्कभारत के अधिकतर राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ भी महिला घर खरीदारों को कुछ लाभ प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को प्रॉपर्टी पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, एक महिला के नाम पर पंजीकृत प्रॉपर्टीज पर केवल 4% स्टांप शुल्क लगता है। यह भी देखें: गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क के बारे में सब कुछ कई राज्यों के विपरीत जहां खरीदारों को प्रॉपर्टी के पंजीकरण शुल्क के रूप में या तो एक मानक शुल्क या लेनदेन मूल्य का 1% भुगतान करना पड़ता है, जमीन रजिस्ट्री की फीस छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। इसलिए खरीदारों को छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में प्रॉपर्टी पंजीकरण शुल्क के रूप में 4% का भुगतान करना पड़ता है, बशर्ते प्रॉपर्टी का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक हो। ध्यान दें कि 50,000 रुपए से ज्यादा वाली राशि पर 4% पंजीकरण शुल्क देना होगा। मान लीजिए कि आपने रायपुर में 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी। इसके लिए आपको 9.50 लाख रुपए का 4% पंजीकरण शुल्क के तौर पर भुगतान करना होगा, जो कि 38,000 रुपए होता है। गौर करें कि छत्तीसगढ़ में पंजीकरण शुल्क में भिन्नता होगी अगर लेनदेन का मूल्य 50,000 रुपए से कम है। पंजीकरण शुल्क की विस्तृत सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें। यह भी देखें: पश्चिम बंगाल पंजीकरण के बारे में सब कुछ प्रॉपर्टी दस्तावेजों की सूची जिनके लिए छत्तीसगढ़ में पंजीकरण अनिवार्य है
यह भी देखें: भारत में प्रॉपर्टी के पंजीकरण कानूनों के बारे में सब कुछ Was this article useful?
छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?छत्तीसगढ़ में स्टांप शुल्क शुल्क 5% है, और छत्तीसगढ़ में भूमि पंजीकरण शुल्क बाजार मूल्य का 4% है।
जमीन की रजिस्ट्री कराने में कितना खर्च आता है?इसमें 5.20 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क के रूप में देने होंगे। यही रजिस्ट्री पुरुषों के नाम पर होती है तो उन्हें 6.25 फीसदी शुल्क देना होगा। इसमें मुद्रांक शुल्क 5.25 फीसदी और और निगम सीमा कर एक प्रतिशत शामिल होगा। यानी कलेक्टर गाइड लाइन से जमीन की कीमत का 6.25 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा कराना होगा।
फर्जी रजिस्ट्री कैसे होती है?उस मिल्कियत नंबर से ही फर्जी रजिस्ट्री कराने का खेल शुरू होता है। अब जिस सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसको बेचा जाता है। रजिस्ट्री राइटर के माध्यम से अपने मूल आवास के हाऊस टैक्स नंबर मिल्कियत नंबर को लिखकर दर्शाया जाता है। जिसकी मूल लोकेशन की बजाय नई दर्शाई जाती है।
रजिस्ट्री कितने दिन में कैंसिल हो सकती है?उत्तर प्रदेश में इसके लिए 90 दिन की अवधि निर्धारित है. इस दरम्यान तहसीलदार कार्यालय में कभी भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. अगर विक्रेता को प्रॉपर्टी की पूरी कीमत नहीं मिल पाई है तो वह आपत्ति दर्ज कराकर इसका दाखिल खारिज रुकवा सकता है. इस स्थिति में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री खारिज हो जाएगी.
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