हिंदी न्यूज़ बिजनेससरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, NPS पर बढ़ी टैक्स डिडक्शन लिमिट Show
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने सोमवार को पेश किए गए बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट में...Vishnuलाइव हिंदुस्तान,नई दिल्लीTue, 01 Feb 2022 01:46 PM फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने सोमवार को पेश किए गए बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट में एंप्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को अब 14 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य कर्मचारियों के लिए अभी NPS अकाउंट पर टैक्स डिडक्शन लिमिट 10 फीसदी है। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से 14 फीसदी की टैक्स डिडक्शन लिमिट का फायदा मिल रहा है। सरकार का यह कदम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता लाने का काम करेगा। साथ ही, इससे सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स में बढ़ोतरी होगी। राज्य कर्मचारी अब क्लेम कर सकेंगे 14% का टैक्स बेनेफिट यह भी पढ़ें- 5G सर्विस की जल्द होगी शुरुआत, गांवों तक पहुंचेगा ऑप्टिकल फाइबर तीन अलग-अलग सेक्शंस के तहत टैक्स बेनेफिट 50 हजार रुपये का एडिशनल डिडक्शन Authored by Amit Tyagi | नवभारतटाइम्स.कॉमUpdated: Oct 21, 2021, 10:02 AM National Pension System: अगर आपका नियोक्ता चाहे तो अपनी तरफ से एनपीएस में योगदान कर आपको टैक्स बचाने में मदद कर सकता है। जी हां अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी दे रहे हैं।NPS News: इनकम टैक्स बचाने के लिए सरकार ने आयकर कानून 1961 के सेक्शन 80c के तहत ₹1.5 लाख के निवेश पर टैक्स छूट देने का प्रावधान बनाया है। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस (NPS) में निवेश करते हैं तो ₹50,000 तक की अतिरिक्त रकम पर आप टैक्स बचत का फायदा उठा सकते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि अगर आपका नियोक्ता चाहे तो अपनी तरफ से एनपीएस में योगदान कर आपको टैक्स बचाने में मदद कर सकता है। जी हां अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको विस्तार से इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह भी पढ़ें: एसबीआई और बड़ौदा बैंक दे रहे सस्ती प्रॉपर्टी का ऑफर, खरीदने से पहले जान लीजिए इसके फायदे और नुकसान! NPS में निवेश से बचाएं टैक्स नियोक्ता के योगदान
पर टैक्स छूट जिक्र नहीं होने पर भी फायदा मिलेगा वेतन में जोड़कर होगी गणना कितनी रकम पर टैक्स लाभ? यह भी पढ़ें: लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल में लगी आग, पटना में पेट्रोल 110 रुपये के पार, जानें अपने शहर में दाम
EPF ऑनलाइन कैसे करें ट्रान्सफर Navbharat Times News App: देश-दुनिया की खबरें, आपके शहर का हाल, एजुकेशन और बिज़नेस अपडेट्स, फिल्म और खेल की दुनिया की हलचल, वायरल न्यूज़ और धर्म-कर्म... पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें डाउनलोड करें NBT ऐप लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए NBT फेसबुकपेज लाइक करें Web Title : Hindi News from Navbharat Times, TIL Network 80 सीसीडी 1B क्या है?आयकर धारा 80ccd(1) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में कर्मचारियों के योगदान के खिलाफ कटौती की अनुमति देता है। *1.5 लाख रु. 80CCD (1b) NPS में योगदान के खिलाफ अतिरिक्त कटौती की अनुमति देता है। NPS में इन्वेस्टमेंट करने पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक की कटौती बचाई जा सकती है।
80CCD क्या है 1 80CCD 1B 80CCD 2?आम बजट 2021 में सेक्शन 80CCD में एक नया संसोधन हुआ और सेक्शन 80CCD(1B) जोड़ा गया. इस नए प्रावधान में इंडिविजुअल्स के लिए 50,000 रुपये के अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन का प्रावधान किया गया. यह प्रावधान सैलरीड और सेल्फ-इम्प्लॉयड दोनों के लिए किया गया.
इनकम टैक्स की गणना कैसे करते हैं?इनकम टैक्स की गणना आपकी टैक्स योग्य इनकम पर लागू टैक्स स्लैब के आधार पर की जाती है. आपकी टैक्स योग्य आय की जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपकी आय के सभी स्रोतों (सैलरी, किराया, पूंजीगत लाभ आदि) से कुल आय की जानकारी ली जाती है और इसमें से उन कटौतियों और छूटों को घटाया जाता है, जिनके लिए आप पात्र हैं.
इनकम टैक्स स्लैब क्या है?आइए इनकम टैक्स रेट के बारे में जान लेते हैं. 2.5 लाख तक कमाई पर शून्य टैक्स है. 2.5 से 5 लाख पर 5 परसेंट टैक्स जिसमें सेक्शन 87ए के तहत छूट ले सकते हैं. 5.7.5 लाख पर 10 परसेंट, 7.5 से 10 लाख पर 15 परसेंट, 10-12.5 लाख पर 20 परसेंट, 12.5-15 लाख पर 25 परसेंट और 15 लाख से अधिक की कमाई पर 30 परसेंट टैक्स देना होता है.
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