आधार कार्ड से 1 दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं - aadhaar kaard se 1 din mein kitana paisa nikaal sakate hain

नई दिल्ली: आज आधार कार्ड आम आदमी की पहचान के साथ-साथ उसके सभी जरूरी कामों में काम आता है. इसके बिना कोई भी ऑफिसियल काम नहीं होता. ऐसे में आधार से जुड़ी कुछ खास बातें आपको जाननी बहुत जरूरी है. दरअसल, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आधार से जुड़े ट्रांजेक्शन (AePS transaction) की लिमिट सेट कर दी है. इस लिमिट के  फिक्स्ड होने से आधार से चलने वाले पेमेंट सिस्टम से अब आप निर्धारित संख्या में ही पैसे निकाल सकेंगे.

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आपको बता दें कि पहले ट्रांजेक्शन लिमिट 50,000 रुपये तक थी. फिर इसके बाद इसे जुड़े फिर और नए नियम जोड़ दिए गए हैं. लेकिन ऐसे में इस दौरान सबसे ज्यादा कोरोना काल में आधार से ट्रांजेक्शन की सुविधा तेजी से बढ़ी है. क्योंकि लोगों ने अपनी नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए आधार से चलने वाली मशीनों का अधिक उपयोग किया है. जैसे कि माइक्रो एटीएम (micro ATM) या पीओएस मशीन (POS) से बेहद आसानी से पैसा प्राप्त किया है.

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इसके साथ ही आपको बता दें  कि NPCI ने नकद निकासी और मिनी स्टेटमेंट पाने की भी एक फिक्स्ड लिमिट तय किया है. यही नहीं नई गाइडलाइंस के जरिये जो बैंक आधार से माइक्रो एटीएम या पीओएस मशीन चलाते हैं (एक्वायरिंग बैंक) और ग्राहकों को कैश देते हैं, अब उन्हें पर डे ग्राहक के के मुताबिक अधिकतम 5 कैश विड्रॉल करने की सुविधा देंगे. अर्थात आधार (Aadhaar) से चलने वाले किसी टर्मिनल पर एक दिन में ग्राहक ज्यादा से ज्यादा 5 बार पैसे निकाल सकता है.

5 कैश निकासी की सुविधा
नई गाइडलाइन्स में प्रत्येक ग्राहक को हर महीने कम से कम 5 बार कैश निकालने की सुविधा दी जाएगी. ठीक इसी तरह हर ग्राहक को एक महीने में एटीएम या पीओएस मशीन से कम से कम 5 मिनी स्टेटमेंट निकलने की सुविधा मिलेगी. NPCI का कहना है कि इससे जुड़ा नियम 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा. इस तरह के ट्रांजेक्शन आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या AePS के द्वारा किये जाते हैं. जिसे एनपीसीआई ने बनाया है. बता दें एईपीएस ऐसा सिस्टम है जो लोगों को उनके आधार नंबर और उनके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन की हेल्प से वेरिफिकेशन करता है और माइक्रो एटीएम से पैसे निकालता है.

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5 मिनी स्टेटमेंट के नियम लागू
Businessline.com की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, एजेंट या मर्चेंट के जरिए आधार से पैसों का कोई भी ट्रांसजेक्शन करते हैं, तो ग्राहक को डबल फैक्टर वेरिफिकेशन करना होगा.  इसके लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है. एनपीसीआई ने मार्च 2021 में बैंकों से एक महीने में प्रति ग्राहक 5 मिनी स्टेटमेंट का नियम लागू करने को कहा था. ऐसे में यदि 5 बार के बाद अगर कोई ग्राहक मिनी स्टेटमेंट निकलवाना चाहता है तो या तो बैंक मना कर देता है या अधिक चार्ज लेता है.

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एईपीएस लेनदेन
एईपीएस से जुड़े कोई भी ग्राहक माइक्रो एटीएम से प्रति लेनदेन 10,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन निकाल सकता है. वहीं COVID के दौरान AePS से पैसे निकालने तेजी से बढ़ा है. दिसंबर 2021 में AePS के जरिए 25,860.92 करोड़ रुपये के लेनदेन के साथ 9.6 लेनदेन किए गए. इस सुविधा में जिस बैंक खाते से आधार जुड़ा हुआ है, उससे पैसा निकाला जाता है. आधार से जुड़े लेनदेन करने के लिए बैंक खाता संख्या की आवश्यकता नहीं होती है. आधार नंबर के जरिये लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे आसानी से भेज सकते हैं. वहीं इस लेनदेन के लिए खाताधारक को केवल अपना फिंगरप्रिंट लगाना होगा.

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AePS Transaction: एईपीएस ट्रांजेक्शन के लिए आप माइक्रो एटीएम या पीओएस मशीन की सुविधा ले सकते हैं. अब हर दिन अधिकतम 5 बार ऐसी मशीनों से कैश निकाल सकेंगे, एईपीएस ट्रांजेक्शन के लिए आपको बैंक खाता नंबर देने की जरूरत नहीं होती बल्कि फिंगरप्रिंट से काम होता है.

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आधार से जुड़े ट्रांजैक्शन (AePS transaction) की लिमिट सेट कर दी है. अब आप आधार से चलने वाले पेमेंट सिस्टम से निर्धारित संख्या में ही पैसे निकाल सकेंगे. ट्रांजैक्शन की लिमिट पहले से 50,000 रुपये तय थी जिसके बाद और भी नए नियम जोड़ दिए गए हैं. कोरोना काल में आधार से ट्रांजैक्शन की सुविधा बहुत तेजी से बढ़ी है क्योंकि लोगों ने अपनी नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए आधार से चलने वाली मशीनें जैसे कि माइक्रो एटीएम (micro ATM) या पीओएस मशीन (PoS Machine) से आसानी से प्राप्त किए हैं.

NPCI ने आधार से नकद निकासी और मिनी स्टेटमेंट पाने की लिमिट को निर्धारित कर दिया है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो बैंक आधार से माइक्रो एटीएम या पीओएस मशीन चलाते हैं (एक्वायरिंग बैंक) और ग्राहकों को कैश देते हैं, अब उन्हें हर दिन प्रति ग्राहक के हिसाब से अधिकतम 5 कैश विड्रॉल करने की सुविधा देंगे. अर्थात आधार (Aadhaar) से चलने वाले किसी टर्मिनल पर एक दिन में कोई ग्राहक अधिकतम 5 बार पैसे निकाल सकेगा.

5 नकद निकासी की सुविधा

हर ग्राहक को प्रति महीने कम से कम 5 कैश निकासी की सुविधा दी जाएगी. इसी तरह प्रति ग्राहक एक महीने में एटीएम या पीओएस मशीन से कम से कम 5 मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. NPCI ने एक सर्कुलर में कहा है कि इससे जुड़ा नियम 15 जनवरी 2022 से लागू होने वाला है. दरअसल, इस तरह के ट्रांजैक्शन आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या AePS के जरिये किए जाते हैं जिसे एनपीसीआई ने तैयार किया है. एईपीएस ऐसा सिस्टम है जो लोगों को उनके आधार नंबर और उनके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन की मदद से वेरिफिकेशन करता है और माइक्रो एटीएम से पैसे निकालता है.

5 मिनी स्टेटमेंट निकाल सकेंगे

Businessline.com की एक रिपोर्ट बताती है कि किसी बिजनेस कॉरेसपोंडेंट, एजेंट और मर्चेंट के माध्यम से आधार के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं तो ग्राहक का डबल फैक्टर वेरिफिकेशन किया जाना जरूरी है. इसके लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का उपयोग किया जाएगा. NPCI ने मार्च 2021 में बैंकों से कहा था कि महीने में प्रति ग्राहक 5 मिनी स्टेटमेंट के नियम को लागू किया जाए. 5 बार के बाद अगर कोई ग्राहक मिनी स्टेटमेंट चाहता है तो या तो बैंक मना कर दे या उसका अतिरिक्त चार्ज वसूले. आधार ट्रांजेक्शन से जुड़े कई बड़े बैंकों ने प्रति ग्राहक नकद निकासी की निचली सीमा तय कर दी है.

क्या होता है एईपीएस ट्रांजेक्शन

किसी भी AePS से जुड़े माइक्रो एटीएम से प्रति ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये तक नकदी निकाल सकते हैं. कोविड के दौरान एईपीएस से नकद निकालने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है. दिसंबर 2021 में एईपीएस के जरिये 9.6 ट्रांजेक्शन किए गए जहां 25,860.92 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए हैं. इस सुविधा में जिस बैंक खाते से आधार जुड़ा होता है, उससे पैसे निकाले जाते हैं. आधार से जुड़ा ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक खाते का नंबर नहीं देना होता है. आधार संख्या की मदद से लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेज सकते हैं या पैसे प्राप्त कर सकते हैं. खाताधारक को इस ट्रांजेक्शन के लिए केवल अपना फिंगरप्रिंट देना होता है.

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आधार कार्ड से पैसे निकालने की लिमिट कितनी है?

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने आधार से जुड़े ट्रांजैक्शन (AePS transaction) की लिमिट सेट कर दी है. अब आप आधार से चलने वाले पेमेंट सिस्टम से निर्धारित संख्या में ही पैसे निकाल सकेंगे. ट्रांजैक्शन की लिमिट पहले से 50,000 रुपये तय थी जिसके बाद और भी नए नियम जोड़ दिए गए हैं.

क्या आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं?

आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा जैसे आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास माइक्रो एटीएम होना चाहिए , यह एक छोटा मशीन होता है जो एटीएम की तरह ही कार्य करता है जिससे आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं

आधार कार्ड से पैसे निकालने पर कितना कमीशन मिलता है?

अगर आधार से पैसा निकालने वाले कमीशन के रूप में 1 से 5 प्रतिशत राशि ले रहे हैं और इसकी लिखित शिकायत मिलती है तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।

आधार कार्ड से पैसा कैसे मिलता है?

आधार कार्ड से पैसे निकालने के विषय में जानकारी.
1.आधार नंबर डाले (Enter Aadhar Number).
2.अपना अंगूठा या अन्य अंगुली लगाए (Thumb Verification).
3.बैंक का चयन करे (Select Bank Account).
4.रुपयों की निकासी और ट्रांसफर (Withdrawal And Transfer Money).