Table of Contents
- स्टांप शुल्क क्या है?
- रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी पर स्टांप शुल्क
- रायपुर, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क
- जमीन रजिस्ट्री की फीस छत्तीसगढ़ 2022
- प्रॉपर्टी दस्तावेजों की सूची जिनके लिए छत्तीसगढ़ में पंजीकरण अनिवार्य है
छत्तीसगढ़ में घर खरीदारों को अपनी प्रॉपर्टी के मूल्य का एक हिस्सा स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में देना पड़ता है ताकि सेल डीड सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम पर पंजीकृत हो सके। यह लेख संख्याओं पर प्रकाश डालता है यानी छत्तीसगढ़ में एक घर खरीदार को अपनी प्रॉपर्टी को पंजीकृत करने के लिए कितने पैसे चाहिए?
स्टांप शुल्क क्या है?
स्टांप शुल्क राज्य द्वारा निर्धारित एक कर (टैक्स) है जो घर खरीदने वाले को प्रॉपर्टी अपने नाम में परिवर्तित करने के लिए भुगतान करना पड़ता है। भारतीय संविधान के तहत भूमि राज्य का विषय है, इसलिए प्रॉपर्टी पर स्टांप शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है क्योंकि राज्यों के पास इस टैक्स को तय करने का अधिकार होता है।
रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी पर स्टांप शुल्क
अगर आप राज्य की राजधानी रायपुर या छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शहर में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी की लागत का 5% स्टांप शुल्क के रूप में देना होगा। आपको छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी के पंजीकरण शुल्क के रूप में लेनदेन के मूल्य का 1% अलग से भी देना होगा। हालाँकि, यह तभी देना होगा जब प्रॉपर्टी किसी पुरुष के नाम पर पंजीकृत की जा रही हो।
जिसके नाम पर प्रॉपर्टी का पंजीकरण हो | प्रॉपर्टी की लागत के प्रतिशत के रूप में स्टांप शुल्क | प्रॉपर्टी की लागत के प्रतिशत के रूप में पंजीकरण शुल्क |
पुरुष | 5% | 4% |
महिला | 4% | 4% |
संयुक्त (पुरुष और महिला) | 4% | 4% |
यह भी देखें: भू नक्शा छत्तीसगढ़ के बारे में सब कुछ
रायपुर, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क
भारत के अधिकतर राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ भी महिला घर खरीदारों को कुछ लाभ प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को प्रॉपर्टी पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, एक महिला के नाम पर पंजीकृत प्रॉपर्टीज पर केवल 4% स्टांप शुल्क लगता है।
यह भी देखें: गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क के बारे में सब कुछ
कई राज्यों के विपरीत जहां खरीदारों को प्रॉपर्टी के पंजीकरण शुल्क के रूप में या तो एक मानक शुल्क या लेनदेन मूल्य का 1% भुगतान करना पड़ता है, जमीन रजिस्ट्री की फीस छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। इसलिए खरीदारों को छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में प्रॉपर्टी पंजीकरण शुल्क के रूप में 4% का भुगतान करना पड़ता है, बशर्ते प्रॉपर्टी का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक हो। ध्यान दें कि 50,000 रुपए से ज्यादा वाली राशि पर 4% पंजीकरण शुल्क देना होगा। मान लीजिए कि आपने रायपुर में 10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी। इसके लिए आपको 9.50 लाख रुपए का 4% पंजीकरण शुल्क के तौर पर भुगतान करना होगा, जो कि 38,000 रुपए होता है।
गौर करें कि छत्तीसगढ़ में पंजीकरण शुल्क में भिन्नता होगी अगर लेनदेन का मूल्य 50,000 रुपए से कम है। पंजीकरण शुल्क की विस्तृत सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें।
यह भी देखें: पश्चिम बंगाल पंजीकरण के बारे में सब कुछ
प्रॉपर्टी दस्तावेजों की सूची जिनके लिए छत्तीसगढ़ में पंजीकरण अनिवार्य है
- कब्जे के साथ बिक्री के लिए समझौता
- कब्जे के बिना बिक्री के लिए समझौता
- अवॉर्ड डीड
- बॉन्ड
- रद्दीकरण डीड
- वाहन (बिक्री) डीड
- काउंटरपार्ट या डुप्लीकेट डीड
- एक्सचेंज डीड
- गिफ्ट डीड
- पट्टा (एक साल या इससे अधिक की अवधि के लिए)
- गिरवी डीड
- बँटवारा डीड
- पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी
- गिरवी रखी गई संपत्ति का पुनः हस्तांतरण
- रिलीज डीड
- सिक्योरिटी डीड
- सेटलमेंट डीड
- पट्टे का समर्पण
- ट्रांसफर डीड
- पट्टे का स्थानांतरण- असाइनमेंट के द्वारा, न कि पट्टे के तहत
यह भी देखें: भारत में प्रॉपर्टी के पंजीकरण कानूनों के बारे में सब कुछ
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