भारतीय संविधान में शिक्षा के क्या प्रावधान है? - bhaarateey sanvidhaan mein shiksha ke kya praavadhaan hai?

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भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान निम्नलिखित हैं –

अनुच्छेद (14) :- विधि के समक्ष समता या समानता।

इसमे भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है।

इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनायें तथा उन पर एक समान ढंग से लागू करे।

शिक्षा के संदर्भ में यही प्रावधान लागू होते हैं।

अनुच्छेद 21(A) :- बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।  

राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा।

अनुच्छेद (23) :- स्त्री तथा बच्चों के क्रय – विक्रय एवं उनका अनैतिक व्यापार दण्डनीय है।

अनुच्छेद (24) :- 14 वर्ष तक के बच्चों को कारख़ानो या जोखिम वाले कार्यों में लगाना दण्डनीय है।

अनुच्छेद (28) :- राज्य को सिर्फ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध।

इसका तात्पर्य यह है कि राज्य निधि से सहायता प्रदान करने वाली किसी भी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

अनुच्छेद 29 (क) :- भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी मार्ग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 29 (ख) :- नागरिकों को शिक्षा संस्थानो में प्रवेश का अधिकार।

इसका तात्पर्य है कि राज्य निधि से सहायता प्रदान करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा, या इनमे से किसी एक के आधार पर रोका नहीं जायेगा।

अनुच्छेद 30 (1) :- शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गो का अधिकार।

इसका तात्पर्य है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसन्द का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी।

अनुच्छेद 30 (2) :- शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग का है।

अनुच्छेद (45) :- इसमे कहा गया है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करे।

अनुच्छेद (46) :- अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा आर्थिक हित की बृद्धि तथा शोषण से रक्षा का प्रयास करना।

अनुच्छेद (343) :- संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी होगी।

अनुच्छेद (350) :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना।

अनुच्छेद (351) :- हिन्दी भाषा का प्रोत्साहन तथा प्रचार – प्रसार करना।

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शिक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान है?

अनुच्छेद 45 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश शासन को दिया था। अनुच्छेद 46 शासन को निर्देश लेता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करे।

भारतीय संविधान में कितने प्रावधान है?

वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं। मूल रूप से केवल 395 अनुच्छेद थे और कई संवैधानिक संशोधन अधिनियमों की एक श्रृंखला के साथ, अनुच्छेदों की कुल संख्या बढ़कर 470 हो गई।

संवैधानिक प्रावधान क्या होता है?

सरकार द्वारा ६ से १४ साल की उम्र के सभी बच्चों को, सरकार द्वारा क़ानून के ज़रिए निर्धारित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। चौदह साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्टरी या खदान या किसी अन्य खतरनाक रोज़गार में नियोजित नहीं किया जाएगा।

भारतीय संविधान की कौन सी सूची में शिक्षा को रखा गया है?

संविधान निर्माण के समय 'शिक्षा' का विषय राज्य सूची में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन (1976) के बाद शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में शामिल हो गया

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